अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ पैन कार्ड तो तुरंत करें, 1 अप्रैल से लगेगा जुर्माना

Smart News Team, Last updated: Fri, 25th Feb 2022, 4:58 PM IST
  • जो लोग भी 31 मार्च तक अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नही करवाते हैं. उन्हें 1 अप्रैल से 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. इसके अलावा बिना आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाए लोग स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगा पाएंगे. आयकर विभाग की आधिकारिक साइट पर जाकर आप आधार को पैन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं.
अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ पैन कार्ड तो तुरंत करें, 1 अप्रैल से लगेगा जुर्माना

लखनऊ. ऐसे सभी दस्तावेज जो हमारी पहचान बताते हैं उनकी जरुरत हमें जीवनभर किसी ना किसी काम में पड़ती ही रहती है, जैसे की ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर हमारा राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड. इन सभी सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल कॉलेज में एडमिशन लेने से लेकर कही जॉब के लिए अप्लाई करने तक में होता है. इसके अलावा अपनी जमा पूंजी को रखने के लिए जिस बैंक में आप अपना खाता खुलवाते हैं. उसमें भी आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी जमा करवानी पड़ती है. इसी के मद्देनजर सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है. जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है.

31 मार्च आने में अब ज्यादा समय नही बचा हुआ है. इससे पहले आप अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करवा लें, नही तो 31 मार्च के बाद इनकम टैक्स कानून 1961 में जोड़े गए सेक्शन 234एच से पैन और आधार लिंक नहीं होने पर अतिरिक्त 1 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है. फिलहाल आधार और पैन को लिंक करना फ्री है. जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं. वो तत्काल आधार और पैन को लिंक करा लें. बिना पैन के स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाए जा सकेगें.

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इसके अलावा आधार से पैन लिंक ना होने पर ट्रांजेक्शन पर आपको ज्यादा टीडीएस भी देना पड़ेगा. जिन खाताधारकों का पैन लिंक है. उनसे 10 फीसदी टीडीएस काटा जाता है, लेकिन जिनका पैन लिंक नहीं होता है. उनसे तीन गुना से अधिक टीडीएस वसूल किया जाएगा. अपने आधार को आप बड़ी आसानी से पैन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं. 

सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद बाईं तरफ क्विक लिंक का विकल्प नजर आएगा. आपको यहां पर जाकर लिंक आधार वाले विकल्प पर क्लिक करना है. लिंक आधार वाले विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जरूरी जानकारी जैसे- पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर और अपना पूरा नाम दर्ज करना है.

इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आएगा. इस ओटीपी को दर्ज करना है और फिर इसे सबमिट करना है. ऐसा करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा और आपको कोई भी परेशानी का सामना नही करना होगा.

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