आप MLA सोमनाथ भारती को मिली जमानत, बिना अनुमति देश से बाहर जाने पर रोक
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टिप्पणी करने के मामले पर आप विधायक सोमनाथ भारती को सशर्त जमानत मिल गई. एमपी एमएलए विशेष अदालत के ने सोमनाथ भारती को दो जमानतदार पचास हजार रूपये के मचुलका भरने और बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है. सोमनाथ भारती पर अमेठी और रायबरेली में दो केस दर्ज हुए थे

लखनऊ. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टिप्पणी करने के मामले पर आप विधायक सोमनाथ भारती को सशर्त जमानत मिल गई. एमपी एमएलए विशेष अदालत के ने सोमनाथ भारती को दो जमानतदार पचास हजार रूपये के मचुलका भरने और बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है. सोमनाथ भारती पर अमेठी और रायबरेली में दो केस दर्ज हुए थे जिसमें से आज एक पर सुनवाई हुई थी और इससे पहले शुक्रवार को भी सुनवाई हो चुकी है.
जानकारी के अनुसार शनिवार आप विधायक सोमनाथ भारती की जमानत पर सुनवाई पर विशेष न्यायाधीश एमएपी एमएलए अपर जिला जज विनोद कुमार बरनवाल ने कहा कि इस मामले में उन्हें जमानत दी जाएगी. इसके लिए उन्हें दो जमानतदारों के साथ पचास हजार रूपये को मुचलका भरना होगा. साथ ही उनपर देश से बाहर जाने की पाबंदी लगाई गई है.
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शुक्रवार सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक मामले पर पहले ही जमानत दे दी थी. आज उन्हें दूसरे मामले में भी जमानत मिल गई है. इससे पहले 11 जनवरी को सोमनाथ भारती को रायबरेली के गेस्ट हाऊस के बाहर ही पुलिस ने उन्हें रोका लिया था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और आरोप लगा था कि उन्होंने दो समूहों के बीच शत्रुता फैलाने का काम किया है. इसके अलावा आरोप है कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है.
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