यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- 2015 को बनाए आधार

Smart News Team, Last updated: Mon, 15th Mar 2021, 3:26 PM IST
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव में बर्ष 2015 को आधार मानते हुए आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. 

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव में वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू करने का दिया आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि 27 मार्च तक प्रक्रिया को पूरा करें. न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश भी पारित किया हैं. इससे पहले राज्य सरकार ने स्वयं कहा था, कि वह वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है.

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