HC का फैसला, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की मंजूरी के लिए नोटिस छपवाना जरूरी नहीं
- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 30 दिन का नोटिस प्रकाशित करवाना अब अनिवार्य नहीं है.
लखनऊ. स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 30 दिन का नोटिस प्रकाशित करना अब अनिवार्य नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है. जिसके बाद अब शादी करने वाले जोड़ों पर निर्भर करता है कि वे नोटिस छपवाना चाहते हैं या नहीं. ये फैसला न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एक एकल सदस्यीय पीठ ने दिया.
अभी तक शादी के बाद नोटिस को प्रकाशन अनिवार्य था, जिसके 30 दिन बाद ही उनकी शादी को मंजूरी मिल पाती. जस्टिस विवेक चौधरी ने अपने फैसले में कहा, मैरिज ऑफिसर को ये अधिकार होगा कि वह पक्षकारों की पहचान, उम्र और उनके वैध सहमति के बावत जांच कर ले और ये भी जांच ले कि पक्षकार शादी करने के लिए सक्षा हैं या नहीं. कोर्ट ने कहा कि आशंका होने पर मैरिज अफसर सही जानकारी और प्रमाण मांग सकते हैं.
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न्यायालय ने इस फैसले को मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि इस बारे में प्रदेश के सभी मैरिज आफिसर्स और संबंधित अधिकारियों की जानकारी मुहैया कराएं. कोर्ट ने ये फैसला एक याचिका पर सुनाया. जिसमें पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी के पिता दोनों को साथ नहीं रहने देना चाहते हैं. वो उसे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं जबकि दोनों बालिग हैं और मर्जी से विवाह किया है.
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जिसके बाद लड़की को कोर्ट में बुलाया गया. लड़की ने कोर्ट में कहा कि वो पति के साथ रहना चाहती है. प्रेमी युगल ने कहा कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहते थे लेकिन इसके एक शर्त की वजह से अड़चन आ गई. जिसमें विवाह के प्रार्थना पत्र देने के बाद नोटिस का प्रकाशन करवाना पड़ता. जिसके 30 दिन बाद शादी को मंजूरी मिलती.
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