फर्जी ट्वीट केस में रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह की गिरफ्तारी पर HC की रोक

Smart News Team, Last updated: Wed, 2nd Jun 2021, 11:49 PM IST
  • रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है. उनके खिलाफ उन्नाव जनपद के कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमें में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह रोक पुलिस द्वारा जांच पूरी करने के बाद दाखिल रिपोर्ट अथवा अग्रिम सुनवाई तक रहेगी.
रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है. (प्रतिकात्मक फोटो)

लखनऊ- रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है. उनके खिलाफ उन्नाव जनपद के कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमें में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. बता दें कि यह रोक पुलिस द्वारा जांच पूरी करने के बाद दाखिल रिपोर्ट अथवा अग्रिम सुनवाई तक रहेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने सूर्य प्रताप सिंह की याचिका पर पारित किया.

बता दें कि याची का कहना है कि उन्होंने 13 मई 2021 को एक ट्विट किया था. उनके इस ट्वीट में गंगा में बहते शवों की तस्वीर थी. उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि याची द्वारा अपने ट्विट के साथ लगाए गए फोटोग्राफ्स 13 जनवरी 2014 के थे. साथ ही आरोप है कि उस फोटो को हाल का बताकर नफरत फैलाने और तनाव पैदा करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया. याची की ओर से दलील दी गई कि उसे जैसे ही एहसास हुआ कि उक्त फोटोग्राफ्स का दुरूपयोग हो सकता है, उसने तत्काल अपना ट्विट डिलीट कर दिया.

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बताते चलें कि इसके बाद याची के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 465 व 505, महामारी अधिनियम की धारा 21, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 54 व आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. याची के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल को की गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि रिपोर्टिंग करने अथवा अपनी शिकायत सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं की जा सकती.

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