कोरोना से निपटने को लेकर UP सरकार से नाराज इलाहाबाद HC, कहा- कमेटी करो गठित
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने हर जिले में तीन सदस्यों की पेंडमिक पब्लिक ग्रीवांस कमेटी गठित करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने जस्टिस वीके श्रीवास्तव के निधन के मामले में तीन दिन में एक कमेटी गठिक करने का भी आदेश भी दिया है.
लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की .इस दौरान कोर्ट यूपी सरकार की तरफ से कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने को लेकर पेश किए गए हलफनामा से संतुष्ट नहीं दिखा. कोर्ट ने कहा कि इसमें पर्याप्त जानकारी नहीं है. इस मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी.
कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को 48 घंटे के भीतर हर जिले में तीन सदस्यीय पेंडमिक पब्लिक ग्रीवांस कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है. यह कमेटी कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नजर रखेगी. साथ ही जिला जज को चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट या ज्यूडीशियल ऑफिसर रैंक के अधिकारी को नामित करने का आदेश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, जौनपुर और श्रावस्ती के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए कोरोना टेस्टों की संख्या और उस प्रयोगशाला का परीक्षण किए जाने का निर्देश दिया है जहां से टेस्ट हो रहा है. यह जानकारी 31 मार्च 2021 से आज तक की होनी चाहिए है. कोर्ट ने जस्टिस वीके श्रीवास्तव के निधन मामले में भी तीन दिन में एक कमेटी गठिक करने का आदेश भी दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि अशिक्षित ग्रामीणों के लिए वैक्सीनेशन की क्या योजना है? यूपी सरकार से भी सवाल किया कि दिव्यांगों के वैक्सीनेशन को लेकर क्या योजना है?
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