यौन शौषण केस में नवाजुद्दीन को राहत, इलाहाबाद HC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
- इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ में न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवम न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी आदेश देते हुए नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, उनकी मां मेहरुन्निशा औक दो भाई फ़ैयाज़ुद्दीन व अयाजुद्दीन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने को कहा है. मिनहाजुद्दीन के आरोपों में गंभीरता देखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दिया है.

लखनऊ. बॉलीवुड स्टार नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के तीन सदस्यों को बच्ची से यौन शोषण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने बच्ची से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मामले की विवेचना जारी रखने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने सहयोग देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी मिनहाजुद्दीन के आरोपों में गंभीरता देखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ में न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवम न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी आदेश देते हुए नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, उनकी मां मेहरुन्निशा औक दो भाई फ़ैयाज़ुद्दीन व अयाजुद्दीन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने को कहा है. वहीं कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले के मुख्य आरोपी एक अन्य भाई मिनहाज़ुद्दीन के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे कोई राहत नहीं देने के आदेश दिए हैं. साथ ही उसकी याचिका खारिज कर दिया गया है.
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मुज़फ्फरनगर के बुधाना थाने में 27 जुलाई 2020 को नवाज़ुद्दीन सिद्दकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने आरोप लगाया था कि नवाज़ुद्दीन उसे और उसकी बेटी को बुढ़ाना के घर छोड़ गए हैं. यहां घर में उनके साथ छेड़छाड़ होती है. परिवार वालों के खिलाफ बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न व पास्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है. अब इस मामले में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों राहत दी गई है.
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