बाबरी विध्वंस केस: 49 आरोपियों में से 32 ही जीवित, CBI सुनाएगी दोषियों पर फैसला

Smart News Team, Last updated: Wed, 30th Sep 2020, 10:31 AM IST
  • बाबरी विध्वंस केस में कुल 49 आरोपियों में से 32 ही जीवित बचे हैं. अन्य आरोपियों का निधन हो गया है. सीबीआई कोर्ट आज दोषियों पर फैसला सुनाएगी.  
.

लखनऊ. बाबरी विध्वंस केस में कुल 49 आरोपियों में से 32 ही जीवित बचे हैं. अन्य आरोपियों का निधन हो गया है. सीबीआई कोर्ट आज दोषियों पर फैसला सुनाएगी. छह दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस के बाद इस मामले में कुल 49 प्राथमिकी दर्ज हुई थी. सभी में एक साथ विवेचना करके सीबीआई ने 40 आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. 11 जनवरी 1996 को पूरक शपथ पत्र दाखिल कर नौ के खिलाफ आरोप तय किए गए थे. 49 आरोपितों में अब कुल 32 ही जीवित हैं.

मामले के 32 आरोपी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉ. राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडेय, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडेय, अमर नाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर हैं.

बाबरी विध्वंस मामले में CBI कोर्ट का फैसला आज, पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट

सीबीआई ने 400 पन्नों की लिखित बहस दाखिल की थी. बहस की प्रति बचाव पक्ष को भी मुहैया कराई गई. अभियोजन के दो गवाह हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक ने लिखित बहस दाखिल करने की अर्जी दी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके बाद बचाव पक्ष को लिखित बहस दाखिल करने का अंतिम मौका दिया था. सभी अभियुक्तों की ओर से लिखित बहस दाखिल हुई और इसी साल दोनों पक्षों की मौखिक बहस भी पूरी हुई. 2 सितंबर से अदालत ने अपना फैसला लिखना शुरू कर दिया था.

बाबरी विध्वंस केस में कल फैसला, आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह समेत 32 हैं आरोपी

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें