गाड़ी की प्लेट पर DL, HR, UP के साथ अब मिलेगा BH, जानें इस नंबर की खासियत

Ankul Kaushik, Last updated: Sun, 29th Aug 2021, 11:45 AM IST
  • दो पहिया और चार पहिया वाहन स्वामियों के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से अलग नई BH मार्क भारत सीरीज के नंबर जारी करने का फैसला लिया है. केंद्र सरकार अब कार-बाइक का ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन करेगी. इन गाड़ियों के नंबर BH से शुरू होंगे. रजिस्ट्रेशन के नियम और फीस भी जारी कर दी गई है और मंत्रालय का यह नियम 15 सितंबर से लागू करने का फैसला लिया गया  है.
गाड़ियों पर BH सीरीज की 15 सितंबर से होगी शुरुआत, (फाइल फोटो)

लखनऊ. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दो पहिया और चार पहिया वाहन स्वामियों के लिए एक राहत भरी खबर दी है. केंद्र सरकार अब बाइक, स्कूटर और कारों का ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन करेगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है. भारत सीरीज में गाड़ी के नंबर प्लेट की शुरुआत BH के नंबर से होगी. भारत सीरीज के तहत वाहन मालिकों को कई फायदे मिलेंगे जिसमें सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि दूसरे राज्यों में जाने पर अब वाहन मालिकों को गाड़ियों का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा. मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 15 सितंबर से ये नियम लागू होंगे और इसके लिए मंत्रालय ने रजिस्ट्रेशन फीस भी तय की है.

अक्सर आपने देखा होगा कि सड़क पर चलने वाले वाहनों के नंबर प्लेट पर DL, HR, UP, MP लिखा हुआ रहता है. इन नंबर का मतलब राज्य के रजिस्ट्रेशन के अनुसार होता है. अब गाड़ियों की प्लेट पर भारत सीरीज के तहत BH लिखा मिलेगा. सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई यह सीरीज स्वैच्छिक है अनिवार्य नहीं है. हालांकि मंत्रालय ने अभी यह सीरीज रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों और संगठनों के स्वामित्व वाले निजी वाहनों के पंजीकरण के लिए शुरू की है.

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भारत सीरीज की नंबर प्लेट काले और सफेद रंग की होंगी जिसमें सफेद बैकग्राउंड रहेगा और उसके उपर काले रंग का नंबर अंकित होगा. प्लेट पर नंबर की शुरुआत BH से होगी और इसके बाद जिस साल रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अंतिम दो अंक होंगे. वहीं भारत सीरीज के लिए मंत्रालय ने टैक्स भी तय किया है जिसमें 10 लाख रुपये की लागत वाले वाहनों के लिए 8 प्रतिशत, 10-20 लाख रुपये के वाहनों के लिए 10 प्रतिशत और 20 लाख से अधिक की लागत वाले वाहनों के लिए 12 प्रतिशत रोड टैक्स है. वहीं डीजल वाहनों के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 प्रतिशत से कम टैक्स लगाया जाएगा. 

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