UP: योगी का गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश,बेगुनाही का सबूत आरोपी को देना होगा
- यूपी में लव जिहाद के खिलाफ गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश अध्यादेश पर योगी सरकार ने मुहर लगा दी. नए कानून के अनुसार गलत तरीके से धर्मांतरण करने पर 3 से 10 साल की सजा होगी. अब आरोपी को बेगुनाही का सबूत देना होगा.

लखनऊ. योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश पर मुहर लगा दी है. मंगलवार को यूपी कैबिनेट की पहली कैबिनेट में इस अध्यादेश को पास कर दिया गया. अब आरोपी को बेगुनाही का सबूत देना होगा, अगर नहीं दे पाए तो 3, 7 और 10 साल की सजा होगी. राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार को विधानसभा के अगले सत्र में इसे पास कराना होगा. मंत्री सिद्धार्थनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ लेकर आई है. जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने की जरूरत है.
आपको बता दें कि हाल ही यूपी सरकार के गृह विभाग ने लव जिहाद पर कानून बनाने का प्रस्तावित मसौदा तैयार किया था. जिसे जांच के लिए विधि विभाग भेजा गया. जिसके बाद मंगलवार को यूपी कैबिनेट ने अध्यादेश पास कर दिया गया. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राजभवन से नए कानून की अधिसूचना जारी की जाएगी. सरकार को विधानसभा के अगले सत्र में इसे सदन से पास कराना होगा. इस अध्यादेश के मसौदे में लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है.
UP Cabinet decides to introduce an ordinance against unlawful religious conversions: State Cabinet Minister Siddharth Nath Singh pic.twitter.com/vUPO7SLyR7
— ANI UP (@ANINewsUP) November 24, 2020
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यूपी कानून आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि दो अलग-अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं लेकिन नए कानून में अवैध रूप से धर्मांतरण करने को लेकर 3 साल, 7 और 10 साल की सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि इस नए कानून के जरिए अवैध रूप से धर्मांतरण कर शादी करने पर रोक लगेगी.
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यूपी में लव जिहाद कानून व्यवस्था का बड़ा मामला बनता जा रहा है. प्रदेश सरकार ने इसको नियंत्रण करने का फैसला लिया था. स्टेट लाॅ कमीशन ने लव जिहाद पर कानून को लेकर रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी. योगी सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे. जो यूपी में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है.
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