लखनऊ के कैरियर डेंटल कॉलेज का स्टे राजस्व परिषद की बड़ी बेंच से खारिज

Smart News Team, Last updated: Thu, 14th Jan 2021, 9:46 AM IST
  • कैरियल डेंटल कॉलेज का स्टे राजस्व परिषद द्वारा खारिज कर दिया गया है. अजमत अली बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में रिव्यू बेंच ने अपना फैसला सुनाया है. 
कैरियर डेंटल कॉलेज सरकारी जमीन पर कब्जा कर बने होने की बात सामने आने पर कॉलेज बिल्डिंग को ढहाया गया था.

लखनऊ. राजधानी लखनऊ के कैरियर डेंटल कॉलेज का स्टे राजस्व परिषद की बड़ी बेंच ने खारिज कर दिया है. तहसीलदार न्यायिक के निर्णय के बाद सिंगल बेंच की तरफ से लगी रोक थी जिसके बाद जिला प्रशासन ने रिव्यू बेंच में अपील की थी. वहीं परिषद की तरफ से पहले दिए गए निर्णय को अध्यक्ष डॉ. दीपक त्रिवेदी, सदस्य राम सिंहासन की रिव्यू बेंच ने खारिज कर दिया था और डीएम की अपील को स्वीकार कर लिया गया था.

अजमत अली बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में रिव्यू बेंच ने अपना निर्णय सुनाया. इससे पूर्व राजस्व बोर्ड की सिंगल बेंच सदस्य डॉ. गुरदीप सिंह ने 28 अक्टूबर को निर्देश देते हुए तहसीलदार न्यायिक के आदेश पर स्टे दिया था. इसी के साथ रिव्यू बेंच ने कहा कि परिषद ने धारा 67 के अंतर्गत बेदखली की कार्रवाई करने का आदेश दिया था. बेंच ने इसपर कहा कि एडीएम सीतापुर कोर्ट से पारित आदेश के खिलाफ परिषद में निगरानी स्वीकार करने योग्य नहीं थी. 

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जानकारी के लिए बता दें कि 3 जनवरी 2020 को क्षेत्रीय लेखपाल ने रिपोर्ट दी थी कि कैरियर डेंटल कॉेलज का बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार ग्राम घैला, परगना और तहसील लखनऊ की गाटा संख्या 245 रकबा 0.1170 रास्ता है. गाटा संख्या 247 रकबा 0.0810 हेक्टेयर नाली, गाटा संख्या 249 का 0.0370 हेक्टेयर रकबा नाली के रुप में दर्ज है. 

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 इसमें अनाधिकृत तरीके से अजमत अली ने अवैध कब्जा किया है और ग्राम सभा को क्षति पहुंचाई है. तहसीलदार न्यायिक ने इसके बाद अजमत अली को बेदखल किया. तहसीलदार न्यायिक के इस आदेश के बाद अजमत अली एडीएम प्रशासन की कोर्ट में गए थे.  

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