मुख्तार अंसारी और दो बेटों पर केस दर्ज, इमारत ढहाने का खर्च वसूलेगी योगी सरकार

Smart News Team, Last updated: Fri, 28th Aug 2020, 8:43 AM IST
  • डालीबाग में अवैध निर्माण मामले में मुख्तार अंसारी और उनके दो बेटों पर धोखाधड़ी और साजिश रचने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है. साथ ही अवैध इमारत को ढहाने में आया खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा. 
मुख्तार अंसारी और दो बेटों पर केस दर्ज, इमारत ढहाने का खर्च वसूलेगी योगी सरकार

लखनऊ. सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद फैसला लिया गया है कि डालीबाग अवैध निर्माण को ढहाने में आए खर्च को मुख्तार अंसारी से वसूला जाएगा. उनके और उनके दो बेटों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा और दस्तावेजों में छेड़छाड़ की भी जांच की जाएगी. हजरतगंज में मुख्तार अंसारी व उनके दो बेटों पर मुकदमा दर्ज किया गया. उनपर धोखाधड़ी करने, नकली दस्तावेजों के तहत निष्क्रांत सम्पत्ति पर कब्जा करने की साजिश रचने का आरोप है. 

जिला प्रशासन की ओर से हजरतगंज थाने में मुख्तार अंसारी और उसके दोनों बेटों अब्बास अंसारी, उमर अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश रचने की धाराओं में मुकमा दर्ज कराया गया है. हजरतगंज थाने में प्रशासन की तरफ से जियामऊ के लेखपाल सुरजन लाल ने मुकदमा दर्ज कराया है. एफआईआर में कहा गया है कि संपत्ति खसरा संख्या 93, खतौनी वर्ष 1359 फ में मोहम्मद वसीम, पुत्र नसीम साहब के नाम दर्ज थी. 1362 फ की खतौनी में खातेदार मो. वसीम के पाकिस्तान चले जाने के बाद यह सम्पत्ति निष्क्रांत के रूप में दर्ज हो गई. 

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राजस्व परिषद निष्क्रांत सम्पत्ति रजिस्टर 10, क्रमांक RHZ-1/1 में भी इसकी एंट्री की गई थी. कुछ समय बाद राजस्व अभिलेखों में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के संपत्ति पर लक्ष्मीनारायण का नाम दर्ज हो गया. हालांकि गाटा संख्या 93 निष्क्रांत सम्पत्ति है. इस संपत्ति पर लक्ष्मीनारायण का नाम नकली दस्तावेजों के जरिए दर्ज करवाया गया था. 

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छानबीन में 1371 फ, 1372 फ और 1274 फ की खतौनी भी गायब करा दी गई ताकि अवैध रूप से हुए परिवर्तन की जानकारी न हो सके. संपत्ति निष्क्रांत होने पर और इस पर सरकार का स्वामित्व होने पर भी मुख्तार अंसारी और उनके बेटों ने इसपर कब्जा करवाया. एफआईआर में कहा गया है कि उन्होंने नकली दस्तावेजों के आधार पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए साजिश के तहत नक्शा पास करवाया. मुख्तार अंसारी से गुरुवार को हुई पूरी कार्रवाई का खर्च भी वसूला जाएगा. डीएम ने बताया कि निर्माण ध्वस्त करने में एलडीए, पुलिस, प्रशासन के पूरे खर्च की भरपाई आरोपी से ही की जाएगी.

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