पूर्व कुलपति आरबी लाल समेत तीन वकीलों के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस, जानें मामला
- केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के पूर्व कुलपति आरबी लाल और तीन वकीलों समेत अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. राज्य सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने जांच शुरू की है.
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लखनऊ. सीबीआई ने इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के पूर्व कुलपति आरबी लाल और तीन वकीलों समेत अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. इन आरोपियों के खिलाफ प्रयागराज के कैंट थाने में पहले से ही केस दर्ज है.
उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले की जांच शुरू की है. सीबीआई लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 471 और 409 के तहत पूर्व कुलपति आरबी लाल और वकील जे. नागर, अमित नेगी और गुलाब चंद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
बता दें कि प्रयागराज के कैंट थाने में इनके खिलाफ शिकायत 16 जून 2017 को दर्ज हुई थी. हाईकोर्ट में फर्जी याचिकाएं दाखिल कर उसके पैसे लेने का मामला था. गवाह भी फर्जी थे. इस फर्जीवाड़े की जांच के लिए 2017 में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कि कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे. मुकदमे के मुताबिक इंस्टीट्यूट के तत्कालीन कुलपति आरबी लाल की नियुक्ति, संस्थान में अनधिकृत कोर्स चलाने और कैंपस में यीशु दरबार आयोजित किए जाने समेत विभिन्न मुद्दों पर कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुईं. कोई पैरवी नहीं की गई और लगभग सभी खारिज हो गई. जांच में पता चला कि सभी याचिकाएं समान थीं, सिर्फ पिटिशन और गवाह के नाम बदले हुए थे. नाम और पते भी गलत दिए गए थे.
जांच में सामने आया कि वकील गुलाब चंद्र ने यह फर्जी याचिकाएं दाखिल की थी. इसको लेकर जब पूर्व कुलपति आरबी लाल और संस्था के दो वकीलों जे. नागर और अमीत नेगी से पूछताछ की गई तो वे कभी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. सीबीआई पता कर रहा है कि फर्जी याचिकाओं को दाखिल करने के पीछे आरोपियों की क्या मंशा थी?
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