7th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों का DA के साथ बढ़ेगा HRA भत्ता

Smart News Team, Last updated: Thu, 15th Jul 2021, 6:52 PM IST
  • नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और पेंशनरों का डीआर बढ़ाने का असर कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए पर भी होगा जो सातवें वेतन आयोग के नियम के हिसाब से अलग-अलग शहर की कैटेगरी के हिसाब से बढ़ेगा
केंद्रीय कर्मचारियों का DA के साथ बढ़ेगा HRA भत्ता

लखनऊ. Central Govt DA DR HRA Hike Latest News: केंद्र सरकार के 48 लाख 34 हजार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और 65 लाख 26 हजार पेंशनरों का महंगाई राहत 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 परसेंट करने के फैसले का असर किराया भत्ता यानी एचआरए पर भी दिखेगा. सातवें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक जब महंगाई भत्ता 25 परसेंट से ऊपर हो जाए तो एचआरए में भी कर्मचारियों के रहने के शहर की कैटेगरी के मुताबिक वृद्धि होगी. नरेंद्र मोदी सरकार ने डीए और डीआर को लेकर लंबे समय से चल रही मांग को तोहफे के साथ पूरा कर दिया है.

केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने उनके काम के शहर के हिसाब से एक्स, वाई और जेड तीन कैटेगरी में बांट रखा है. ज्यादा खर्च वाले शहर एक्स कैटेगरी में हैं जबकि कम खर्चीले शहर जेड श्रेणी में रखे गए हैं. सातवां वेतन आयोग का नियम कहता है कि जब महंगाई भत्ता 25 परसेंट से ऊपर चला जाएगा तो सरकार को कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता में भी बढ़ोतरी करनी होगी. नियमों के हिसाब से एक्स श्रेणी के शहरों में रहने वाले कर्मचारियों का एचआरए 3 परसेंट, वाई कैटेगरी के शहरों में रहने वाले कर्मचारियों का एचआरए 2 परसेंट और जेड श्रेणी के शहरों में रहने वाले कर्मचारियों का एचआरए 1 परसेंट बढ़ाना चाहिए.

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मोदी सरकार ने चूंकि महंगाई भत्ता को 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है जो 25 परसेंट से ऊपर है इसलिए कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता भी बढ़ना तय है. इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन यानी बेसिक का एक्स कैटेगरी शहर में 24 परसेंट, वाई कैटेगरी शहरों में 16 परसेंट और जेड कैटेगरी शहरों में 8 परसेंट मकान किराया भत्ता यानी एचआरए मिलता है. सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार एक्स कैटेगरी शहर के कर्मचारियों को अब 27 परसेंट एचआरए, वाई वालों को 18 परसेंट और जेड कैटेगरी के शहर वालों को 9 परसेंट मकान किराया भत्ता मिलेगा. एचआरए से कर्मचारियों को एक तरफ जहां मकान का किराया मिलता है वहीं दूसरी तरफ उस आय पर इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है.

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