CM योगी की UP पुलिस को हिदायत, गाइडलाइन के नाम पर शादी में तंग करने पर कार्रवाई
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशों में कहा है कि शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है. इसके लिए केवल सूचना देनी होगी और कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करना होगा. विवाह समारोह मेेेें आने वाले मेहमानों का संख्या का निर्धारण किया गया है.
लखनऊ. कोरोना काल में चल रहे शादी समारोहों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं. इन निर्देशों में कहा है कि शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है. इसके लिए केवल सूचना देनी होगी और कोविड प्रोटोकाल और कोरोना गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करना होगा.
शादी-विवाह समारोह मेेेें आने वाले मेहमानों की संख्या का निर्धारण किया गया है. मेहमानों की संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी की गिनती नहीं होगी. शादी में किसी भी एक समय पर 100 से ज्यादा गेस्ट नहीं होने चाहिए. बंद हॉल में 100 या क्षमता का 50 परसेंट और खुली जगह पर उस जगह की क्षमता का 40 परसेंट, बेसिक रूल ये है. इस गिनती में बैंड, बाजा, डीजे, फोटो, वीडियो वालों को छूट दे दी गई है.
यूपी कोरोना गाइडलाइंस: शादी समारोह में एक टाइम 100 से ज्यादा लोग जुटे तो FIR
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि अगर कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत मिलती है तो सख़्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है. सीएम योगी ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के नाम पर पुलिस या प्रशासन के द्वारा आम लोगों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा.
200 गेस्ट का कर लिया है इंतजाम तो 100 लिमिट से ना हों परेशान, ऐसे बुलाएं मेहमान
मुख्यमंत्री ने पुलिस से कहा है कि वो कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरूक करें और उन्हें गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें. सीएम ने ये भी कहा कि बैंड बजाने, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी.
UP में 6 महीने के लिए लगा एस्मा एक्ट, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर बैन
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना पर गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा था कि शादी समारोह या कोई धार्मिक या राजनीतिक आयोजन, बंद हॉल में कमरे की क्षमता का 50 परसेंट या अधिकतम 100 लोग जमा हो सकते हैं. खुले मैदान में आयोजन हो तो आयोजन स्थल की क्षमता के 40 परसेंट लोग जुट सकते हैं. इस गाइडलाइंस से पहले शादी में 200 लोग शामिल हो सकते थे. अगर आप अब भी 200 लोगों को शादी में बुलाना चाहते हैं तो इसके लिए लोगों को 100-100 करके दो शिफ्टों में बुलाना होगा.
अन्य खबरें
नई निर्यात नीति के तहत 'मेक इन यूपी' के ब्रांड का होगा विकास
गृह मंत्रालय ने जारी किए COVID-19 के नए दिशा निर्देश 1 से 31 दिसम्बर तक लागू
सी-प्लान एप से अब तक 9.59 लाख लोग जुड़े
बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देगी योगी सरकार