यूपी कोरोना गाइडलाइन: अब शादी में सिर्फ इतने लोगों को परमिशन, इन जिलों पर फोकस
- कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते यूपी की योगी सरकार ने कोरोना गाइडलाइन जारी की है. जिसके मुताबिक खुली जगह पर शादी में 200 और बंद जगह पर 100 लोगों क लिमिट तय कर दी गई है. सीएम ने पदाधिकारियों के साथ अनलॉक समीक्षा बैठक की.

लखनऊ. यूपी में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने शादी विवाह जैसे समारोह के लोगों की लिमिट तय कर दी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सार्वजनिक और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए खुले स्थानों पर 200 और बंद जगहों पर 100 से ज्यादा लोग शामिल न हों. सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उच्चस्तरी बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे.
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनउ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, सराहनपुर, बरेली, झांसी और गौतमबुद्ध नगर में इलाज की व्यवस्था को मजबूत किया जाए. यहां विशेष सचिव स्तर के अधिकारी भेजे जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जिलों में जरूरत के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों समेत अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों की तैनाती की जाए.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड मरीजों के लिए बेड की कोई कमी नहीं है. वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों के कोविड अस्पतालों अधिक से अधिक संख्या में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि कहीं भी भीड़ एकत्रित न हो पाए.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा कि लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोगों को कोविड टीकाकरण के एि प्रेरित किया जाए. सभी सरकारी कार्यालयों और निजी प्रतिष्ठानो में इन्फ्रारेड थर्मामीटर और सेनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को नियमित रूप से मॉनीटर करते हुए उनका हालचाल लिया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी समितियां प्रभावी ढंग से कार्यशील रहें.
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