BSP सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी का निर्माण अवैध, जिला प्रशासन ने अपनाया कड़ा रुख

Smart News Team, Last updated: Tue, 3rd Nov 2020, 4:39 PM IST
  • लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने यह साफ कर दिया है कि डालीबाग जियामऊ का गाटा संख्या 93 निष्क्रांत संपत्ति है. इसको लेकर कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है. सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी का इस संपत्ति पर निर्माण पूरी तरह से अवैध है.
BSP सांसद अफजाल अंसारी

लखनऊ: हिंदुस्तान की खबर का बड़ा असर हुआ है. उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी तथा कैरियर मेडिकल कॉलेज की जमीन के मामले में स्थगन आदेश पारित करने वाले राजस्व परिषद के दोनों सदस्य आईएएस गुरदीप सिंह तथा राजीव शर्मा वेटिंग में डाले दिए गए है. हिंदुस्तान ने दोनों मामलों की खबर 2 दिन पहले प्रकाशित की थी.

गौरतलब है कि लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने पहले ही साफ कर दिया है कि डालीबाग जियामऊ का गाटा संख्या 93 निष्क्रांत संपत्ति है. इसको लेकर कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है. सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी का इस संपत्ति पर निर्माण पूरी तरह से अवैध है. राजस्व परिषद ने एसडीएम सदर के आदेश का पालन कराने पर रोक लगाई हुई है.

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वहीं, दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने इस मामले मेमं अफजाल अंसारी की पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के अनुसार गाटा संख्या 93 निष्क्रांत संपत्ति है. बोर्ड ने भी एसडीएम के आदेश के आगे क्रियान्वनय पर स्थगन आदेश दिया है. इसके खिलाफ जिला प्रशासन अपील करने जा रहा है. दूसरी तरफ निष्क्रांत संपत्ति को लेकर प्रशासन का रुख बिल्कुल स्पष्ट है.

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बता दें कि राजस्व परिषद के निष्क्रांत संपत्ति के रजिस्टर संख्या 150 में भी गाटा संख्या 93 साफ शब्दों में दर्ज है. ऐसे में जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि जो निष्क्रांत संपत्ति है उस पर किसी और का कब्जा हो ही नहीं सकता. वह पूरी तरह से अवैध है. इसके पूर्व जिला प्रशासन ने इसी गाटा संख्या पर बने मुख्तार अंसारी के निर्माणों को ध्वस्त कर दिया था.

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