कोरोना से मौत पर इन लोगों को नहीं मिलेगा PM जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जीवन लेने वाले अब क्लेम का लाभ लेने के लिए दर-दर भटक रहे हैं. इस योजना में कोरोना से मौत होने पर भी क्लेम राशि मिल रही है. वहीं कोरोना से मृत 55 साल से अधिक लोगों के परिवार को इस बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

लखनऊ. कोरोना का ग्राफ जहां एक तरफ लगातार नीचे गिर रहा है. वहीं दूसरी तरफ कोरोना से मौत होने पर बीमा का लाभ पाने के लिए परिवार वाले दर-दर भटक रहे हैं. सबसे ज्यादा परेशानी 55 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों की मौत होने पर सामने आ रही है क्योंकि उनके परिवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबी) का लाभ नहीं मिलेगा. कई लोग बैंकों में आवेदन लेकर भटक रहे हैं. बैंक वालों से उनको निराशा ही मिल रही है.
ग्राहकों का कहना है कि बीमा करते समय बैंक के अधिकारियों ने कहा कि बीमा लेने वालों की किसी भी कारण से मौत पर उसके नॉमिनी को दो लाख रुपए की राशि दी जाएगी. वहीं बैंक अधिकारी इस बात को लेकर अड़े हैं कि 55 साल से ज्यादा के व्यक्ति की कोरोना से मौत होने पर इंश्योरेंस का क्लेम नहीं दिया जाएगा. कई ऐसे भी मामले आ रहे हैं जिनमें व्यक्ति की मौत 55 साल से एक भी दिन ऊपर होने पर उसका क्लेम रद्द कर दिया जा रहा है.
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बैंक अधिकारियों का कहना है कि जिस ग्राहक ने 2020-21 में इंश्योरेंस पॉलिसी को नया नहीं कराया है तो उसे भी क्लेम नहीं दिया जाएगा. इसी के साथ बीमा खरीदने के 45 दिन बाद ही पॉलिसी को मान्य माना जाएगा.
जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी बीमा ग्राहक की मौत कोरोना से होती है तो उसका नॉमिनी उसी बैंक में संपर्क करे जहां उसने बीमा खरीदा था. बैंक नॉमिनी को पीएमजेजेबी का क्लेम फॉर्म भरना होगा. जिसके बाद डिस्चार्ज रसीद दी जाएगी. नॉमिनी को बीमा का फायदा लेने के लिए क्लेम और डिस्चार्ज फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, कैंसल चैक, आधारकार्ड, पैनकार्ड के साथ फोटो जमा करना होगा. फिर ही प्रोसेस के बाद क्लेम राशि का भुगतान किया जाएगा.
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