डॉक्टर ने फर्जी तरीके से लिया था हाउसिंग लोन, CBI जज ने सुनाई 4 साल की जेल
- सीबीआई के विशेष जज ने डॉक्टर सूर्यभान सिंह को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हाउसिंग लोन लेने के मामले में चार साल जेल की सजा सुनाई. साथ ही निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया.
फर्जी दस्तावेजों के द्वारा हाउसिंग लोन लेने के मामले में सीबीआई के विशेष जज प्रदीप सिंह ने डॉ सूर्य भान सिंह को चार साल की सजा सुनाई. चार साल के जेल के साथ जज ने आरोपी को 10 हजार का जुर्माना भी देने के लिए कहा है. दरअसल पिछले साल 30 अप्रैल 2019 को निचली अदालत ने आरोपी डॉ सूर्य भान सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ अपील की चुनौती उच्च अदालत में की थी. जहां पर सीबीआई के अपील पर आंशिक रूप से मंजूर करते हुए आरोपी की सजा सुनाई गई.
सीबीआई के लोक अभियोजन विनीत कुमार ने इस पूरे मामले के बारे में बताया कि 2003 में डॉ सूर्य भान सिंह ने फर्जी कागजातों के आधार पर इलाहाबाद के एसबीआई बैंक के हाईकोर्ट ब्रांच से नौ लाख 45 हजार रुपए का हाउसिंग लोन लिया था. जबकि उनके प्लॉट का मूल्यांकन सिर 74 हजार का हुआ था. साथ ही आरोपी आर यह भी आरोप था कि उसने हाउसिंग लोन का उपयोग भवन के निर्माण में भी नहीं किया था.
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उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में सूर्य भान सिंह पर आईपीसी की धारा 420, 468 और 471 के तहत मुकदमा दाखिल किया गया था. जब निचली अदालत में केस चल रहा था तो सूर्य भान सिंह ने पूरा का पूरा लोन चुका दिया था, लेकिन सीबीआई का कहना था कि आरोपी इसका लाभ नही दिया जा सकता है और निचली अदालत के निर्णय के रदद् करने की बात भी कही थी.
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