अब शहर में घर खरीदना होगा आसान, किफायती आवास प्रस्ताव को योगी सरकार की मंजूरी

Mithilesh Kumar Patel, Last updated: Thu, 16th Sep 2021, 8:08 PM IST
  • अब कम आयवर्ग वाले भी सूबे के नगरो में बढ़िया फ्लैट खरीद सकेंगे क्योंकि योगी सरकार ने बुधवार को किफायती आवास उपविधि 2021 ( Affordable Housing Bye-Law 2021) प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में पारित कर दिया. इस नए मानक के तहत बने फ्लैट को निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग भी खरीद सकेंगे.
फाइल फोटो : कम आय वाले भी यूपी के शहरो में खरीद सकेंगे अपना घर (प्रतिकात्मक फोटो)

लखनऊ. योगी सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन द्वारा बुधवार को आवास विभाग के किफायती आवास उपविधि-2021(Affordable Housing Bye-Law 2021) को मंजूरी दे दी है. उससे प्रदेश के कम आय वर्ग के परिवारों को उनकी आर्थिक क्षमतानुसार फ्लैट खरीदना संभव हो पाएगा. फ्लैट निर्माण के नए मानक निर्धारित हो जाने के बाद अब भवन निर्माता यानि बिल्डर कम जमीन पर कम समय में अधिक से अधिक फ्लैट बना सकेंगे. जिससे जरूरतमंद न्यूनतम कीमत पर घर खरीद कर 'अपना घर का सपना' पूरा कर सकेंगे.

दरअसल, 2017 से पहले की सपा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में शुरू की गई समाजवादी आवास योजना को मौजूदा सरकार के समय में बंद कर दिया गया था. यहीं कारण है कि सूबे में किफायती फ्लैट बनाने वाले बिल्डर दिलचस्पी नहीं ले रहे थे.

अब जब बुधवार को योगी सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के अंतर्गत किफायती आवास उपविधि-2021 प्रस्ताव को पारित कर काफी रियायतें दी है साथ हीं किफायती आवास के नए मानक निर्धारित किए हैं. तो एक बार फिर से सूबे में किफायती आवास बनाने वाले बिल्डर निर्माण कार्य में तेजी ला सकते हैं.

2000 वर्गमीटर पर बना सकेंगे फ्लैट :

शहर के अंदर जमीन की कम उपलब्धता और फ्लैट की अधिक मांग को देखते हुए यूपी सरकार ने कम से कम 12 मीटर चौड़ी सड़क पर बिल्डरों को न्यूनतम 2000 वर्गमीटर के भूखंड पर ही फ्लैट बनाने की अनुमति दी है.

कम जमीन पर ज्यादा फ्लैट बन सकें, इसके लिए FAR (फ्लोर एरिया रेसियो) भी सड़क की चौड़ाई और क्षेत्र के अनुसार 2 फीसदी तक रहेगा. घनत्व (डेन्सिटी) भी बढ़ाकर 500 फ्लैट प्रति हेक्टेयर तक किया गया है.

जनसंख्या घनत्व से मुक्त किए जाने से बिल्डर को बेसिक विकास शुल्क ही देना होगा. अब रियल स्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (RERA) में अनिवार्य रूप से परियोजना को पंजीकृत कराए जाने से 25 फीसद भूमि को बंधक रखने की शर्त से भी बिल्डर को छूट दे दी गई है. इससे 3000 वर्गमीटर की भूमि पर रो हाउसिंग (Row Housing) भी की जा सकेगी.

6 से 40 लाख तक होगी फ्लैट की कीमत

किफायती आवास उपविधि 2021 (Affordable Housing Bye-Law 2021) के तहत जिस तरह की रियायतें दी गईं हैं उससे फ्लैट की कीमत 6 लाख से 40 लाख रुपए के बीच होने का अनुमान है. अलग अलग शहरों में आकार, जगह और भवन निर्माण की लागत में अंतर होने से फ्लैट की कीमतों में भी अंतर हो सकती है.

न्यूनतम दो कमरे और बालकनी होगी जरूरी :

किफायती आवास उपविधि 2021(Affordable Housing Bye-Law 2021) के तहत न्यूनतम 25 वर्गमीटर से अधिकतम 90 वर्गमीटर कार्पेट एरिया के फ्लैट बनाए जाएंगे. इनमें न्यूनतम दो कमरे, रसोईघर, स्नानघर, शौचालय और बालकनी की सुविधा रहेगी. 90 वर्गमीटर में तीन कमरे भी हो सकते हैं.

 

 

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