मरीज के लिए नगद ले जा रहे हैं तो पैन कार्ड जरूर साथ रखें, चुनाव के समय आयकर की नजर

Sumit Rajak, Last updated: Thu, 13th Jan 2022, 10:49 AM IST
  • आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही उड़न दस्ते सक्रिय हो गए हैं. जगह-जगह नाकाबंदी कर चेकिंग हो रही है कि कहीं बड़ी मात्रा में केस तो नहीं जा रहा है. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुशील झा के अनुसार यदि मरीज के इलाज के लिए धन ले जा रहे हैं तो 50 हजार से अधिक धनराशि पर अपने साथ पैन कार्ड, मरीज का विवरण और जिला अस्पताल ले जा रहे हैं उसका एसएमएस रखना होगा.
Election commission Guidelines

लखनऊ. आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही उड़न दस्ते सक्रिय हो गए हैं. जगह-जगह नाकाबंदी कर चेकिंग हो रही है कि कहीं बड़ी मात्रा में केस तो नहीं जा रहा है. संयुक्त टीमों की यह कार्रवाई इसलिए है ताकि मतदाता को प्रभावित न किया जा सके. दूसरी तरफ कोविड तेजी से फैल रहा है. बीमार को अस्पताल पहुंचाने वाले भी वक्त जरूरत के लिए नगदी ले जाते हैं. ऐसे में आयकर विभाग के निर्देश माने तो दिक्कत नहीं आएगी. 

जिला निर्वाचन के अधीन सभी जांच टीमे आयकर विभाग के निर्देशों का ध्यान रखते हुए ही चेकिंग कर रही है. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुशील झा के अनुसार यदि मरीज के इलाज के लिए धन ले जा रहे हैं तो 50 हजार से अधिक धनराशि पर अपने साथ पैन कार्ड, मरीज का विवरण और जिला अस्पताल ले जा रहे हैं उसका एसएमएस रखना होगा.

यूपी चुनाव के दंगल में डॉक्टर, इंजीनियर, कवि, वकील और अधिकारी भी ठोकेंगे ताल

आज जारी होंगे विस्तृत दिशा निर्देश 

आयकर महानिदेशक जांच मोहन कुमार सिंघानिया चुनाव के दौरान आयकर दिशानिर्देश के बारे में गुरुवार को विस्तार से जानकारी देंगे. कहा कि यदि व्यापारी है तो कंपनी का लेटर हेड साथ रखें जिसमें रकम के बारे में पूरी जानकारी हो.

ऐसा रखे साक्ष्य रखें जिसमें पैसे के बारे में हो जानकारी

आयकर विभाग के अनुसार 50 हजार रुपए  तक के लेकर चल सकते हैं. यदि जरूरी हो ऐसे मैं आपका पहचान पत्र के साथ होना चाहिए जिससे या पता लगे कि आप कौन हैं. इससे अधिक धनराशि है तो पैन कार्ड साथ रखें. बैंक एटीएम निकासी की रसीद या ऐसा कोई दस्तावेज साथ रखें जिससे पता लग सके की धनराशि कहां से आई है. अगर यह करेंगे तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा.

ये है चुनाव आयोग के दिशा निर्देश

.अभ्यर्थी,उसका एजेंट पार्टी कार्यकर्ता के वाहन में 50 हजार से अधिक धनराशि नहीं ले जा सकते

.वाहन में पोस्टर, निर्वाचन सामग्री ड्रग्स, शराब हथियार या 10 हजार से अधिक की उपहार वस्तु  नहीं ले जा सकते. 

.स्टार प्रचारक अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए एक लाख रुपए तक की नकदी ले जा सकते है. 

.10 लाख से अधिक नकदी मिलती है और किसी अपराध से जुड़ने के लिए संघ नेता का संदेह नहीं  तो आयकर को सूचना दी जाएगी.

 

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें