चुनाव में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की मौत होने पर 30 लाख देगी योगी सरकार

Smart News Team, Last updated: Tue, 6th Apr 2021, 8:12 AM IST
  • चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की अचानक मौत पर सरकार उनके परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी. इससे पहले 20 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान था. इसे 2 कैटेगेरी में बांटा गया है. ट्रेनिंग, वोटिंग और काउंटिंग ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में वर्तमान में 10 लाख रुपए मदद राशि दी जाती थी. वहीं अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है.
निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की मौत पर परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी.

लखनऊ- चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब अगर निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की मौत होगी तो उनके परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. इससे पहले 20 लाख रूपए दिए जाने का प्रावधान था.

नए आदेश के के मुताबिक, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और उप निर्वाचनों की चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों की अगर मौत हो जाती है या गंभीर रूप से घायल होने होने की दशा में मदद राशि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इसे 2 कैटेगेरी में बांटा गया है. ट्रेनिंग, वोटिंग और काउंटिंग ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में वर्तमान में 10 लाख रूपए मदद राशि दी जाती थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है.

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बताते चलें कि किसी अन्य कारण से हुई दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता यानि पूरी आंख, हाथ, पैर आदि पूरी दिव्यांगता की दशा में फिलहाल 5 लाख रूपए की मदद रासि दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7.50 लाख रूपए कर दिया गया है.

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