EPFO: EPF अकाउंट से आधार को लिंक करना अनिवार्य, आखिरी तारीख 1 सितंबर
- EPF अकाउंट से अपने आधार को 1 सितंबर से पहले से जोड़ना होगा.कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इसे अनिवार्य कर दिया है.
लखनऊ: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के ग्राहकों को 1 सितंबर से पहले अपने आधार को भविष्य निधि (PF) खातों से जोड़ना होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियोक्ताओं से पीएफ योगदान प्राप्त करने के लिए आधार को पीएफ से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. पहले यह समय सीमा 1 जून थी जिसे बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 कर दिया गया है. ईपीएफओ ने एक सर्कुलर में कहा कि आधार लिंक के लिए दिए गए निर्देश में जून से बढ़ाकर 1 सितंबर कर दिया गया है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था. इस नियम के तहत सभी अकाउंट होल्डर्स का यूएएन भी आधार वेरिफाइड होना आवश्यक है. ऐसे में आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट को आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं. यूएएन को भी आधार वेरिफाइड कर लें, ताकि आपको खाते में कंपनी की ओर से जमा होने वाले पैसे में कोई दिक्कत ना हो.
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अपने आधार को इन स्टेप से लिंक कर सकते हैं
EPFO पोर्टल epfindia.gov.in पर जाएं.
Online Services' ऑप्शन में 'e-KYC portal' पर जाएं और Link UAN Aadhaar पर क्लिक करें.
यहां UAN नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी
अब OTP और 12 अंकों के Aadhaar number को डालें
इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
अब OTP वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करें.
अपने आधार की दी गई जानकारी के बाद सत्यापन के लिए अपने आधार नंबर से जुड़े मेल के लिए रजिस्ट्रड मोबाइल नंबर पर ओटीपी बनाएं.
इसके बाद ईपीएफओ आपके आधार-ईपीएफ लिंकिंग के ऑथन्टिकेशन के लिए आपके रिक्रूटर से संपर्क करेगा.
रिक्रूटर आपके आधार सीडिंग को EPF खाते से प्रमाणित कर देता है, तो आपका ईपीएफ खाता आपके आधार नंबर से जुड़ जाएगा.
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