PF अकाउंटहोल्डर करा ले ये काम, नहीं तो इंश्योरेंस-पेंशन मिलने में होगी परेशानी
- केंद्रीय भविष्य निधी संगठन ने पीएफ खाताधारकों के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन को करना अनिवार्य कर दिया है. ई-नॉमिनेशन के लिए EPFO ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सर्कुलर भी जारी कर दिया है. ई-नॉमिनेशन करवा लेने के बाद पीएफ खाताधारकों को पेंशन से लेकर बीमा योजना तक मे तत्काल लाभ मिल सकेगा.

लखनऊ. केंद्रीय भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है. अगर पीएफ खाताधारक ई-नॉमिनेशन नहीं करवाता है तो फिर उन्हें इंश्योरेंस और पेंशन का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है. जिसे देखते हुए ईपीएफओ ने ई-इंश्योरेंस करवाया अनिवार्य कर दिया है. वहीं इसे करवा लेने के बाद पीएफ एकाउंट होल्डर के असमय मृत्यु हो जाने के बाद नॉमिनी को बिना किसी झंझट के इंश्योरेंस मिल सकेगा. साथ ही भविष्य निधि कार्यालय के चक्कर से भी मुक्ति मिल जाएगी.
ऑनलाइन नॉमिनेशन करवाने की सूचना ईपीएफओ ने हाल ही में एक बयान जारी करके बताया है. ईपीएफओ के अनुसार यदि अंशधारक ऑनलाइन नॉमिनेशन करवा लेते है तो उन्हें बाद में एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी. साथ ही नॉमिनी को भी अंशधारक के मौत के बाद इंश्योरेंस आसानी से मिल जाएगा. इतना ही नहीं ऑनलाइन नॉमिनेशन करवाने के वक्त खाताधारक नॉमिनी के सदस्य का बदलाव भी कर सकता है. जिसका सत्यापन अंशधारक स्वयं कर सकेंगे. जिसके लिए उन्हें दफ्तर से दफ्तर नहीं भटकना पड़ेगा. ईपीएफओ ने ऑनलाइन नॉमिनेशन करवाने की सूचना सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सर्कुलर जारी कर जानकारी दे दी है.
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बता दें कि ईपीएफओ अंशधारक की मौत पर कर्मचारी के परिवार को 7 लाख रुपए तक का जीवन बीमा का लाभ देती है. जिसे नॉमिनी को दिया जाता है. अगर खाताधारक ऑनलाईन नॉमिनेशन करवा लेते है तो इस लाभ को लेने के लिए अंशधारक के परिवार वालों को दफ्तर-दफ्तर नहीं भटकना पड़ेगा. वहीं जो खाताधारक नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरते है उनके परिवार को बीमा और अन्य तरह के लाभ लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
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