फास्टैग नहीं तो टॉल से 1 किलो मीटर पहले रोकेगा NHAI, एक जनवरी से नियम लागू

Smart News Team, Last updated: Sat, 26th Dec 2020, 8:05 AM IST
  • सरकार ने एक जनवरी से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है. एक जनवरी से सड़क परिवहन और राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने प्रदेश के सभी टोल प्लाजा से कैश लेन बंद करने का आदेश जारी किया गया है. य़ह आदेश 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद सभी टोल प्लाजा पर लागू होगा जिसके बाद से कैश लेन बंद कर दिया जाएगा.
1 जनवरी 2021 से किसी भी वाहन को टोल प्लाजा से एक किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा जिसमें फास्टैग नहीं लगा होगा.(फाइल फोटो)

लखनऊ. प्रदेश में 1 जनवरी 2021 से किसी भी वाहन को टोल प्लाजा से एक किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा जिसमें फास्टैग नहीं लगा होगा. सरकार ने एक जनवरी से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है. एक जनवरी से सड़क परिवहन और राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने प्रदेश के सभी टोल प्लाजा से कैश लेन बंद करने का आदेश जारी किया गया है. य़ह आदेश 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद सभी टोल प्लाजा पर लागू होगा जिसके बाद से कैश लेन बंद कर दिया जाएगा. 

जनवरी से लागू हो रहे आदेश पर एनएचएआई के परियोजना प्रबंधक अरूण कुमार ने जानकारी दी है कि एक जनवरी से वह नकद देकर टोल प्लाजा पार नहीं कर पाएंगे. टोल प्लाजा से एक कि.मी. पहले ही बिना फास्टैग वाली गाड़ियों को रोक दिया जाएगा. ऐसे में उन्हें दोगुनी कीमत पर टॉल प्रबंधक द्वारा बनाए गए स्टाॅल से फास्टैग खरीदना होगा जिसके बाद वे टोल क्रास कर पाएंगे. इसका उद्देश्य है कि बिना फास्टैग वाहनों की वजह टोल पर लगने वाले जाम को खत्म करना जिसके लिए आदेश जारी किए गए हैं. 

करोड़ों की ठगी में फरार DIG अरविंद सेन के घर डुगडुगी पीटकर कुर्की का नोटिस चस्पा

मौजूदा नियम के अनुसार बिना फास्टैग वाली गाड़ियों को टोल प्लाजा पर कैश देना होता है. जिसमें काफी समय लगता था जिसके कारण टोल प्लाजा पर जाम की स्थिति बन जाती थी. ऐसे में सफर करने वाले को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था. इस जान की समस्या से निजात पाने के लिए फास्टैग की सुविधा की जा रही है. इसको रीड करने के लिए फास्टैग को गाड़ी के सामने वाले शीशे पर लगाया जाता है. जहां से सेंसर उसे रीड कर लेता है. सेंसर इसे रीड करने के बाद आपके फास्टैग अकाउंट से पैसे कट जाता है.

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें