देश के सभी टोल प्लाजा पर सोमवार से फास्टैग होगा अनिवार्य, NHAI कैशलेन करेगा बंद

Smart News Team, Last updated: Sat, 13th Feb 2021, 10:03 PM IST
  • सोमवार यानी 15 फरवरी 2021 से देश के सभी टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को फास्टैग से ही टोल टैक्स का भुगतान करना होगा. फास्टैग नहीं होने पर वाहन चालकों को दोगुना टोल टैक्स का भुगतान करना होगा.
15 फरवरी से सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य हो गया है

राजधानी सहित देश के सभी टोल प्लाजा पर सोमवार रात 12 बजे से फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा. इसके बावजूद लखनऊ के इटौंजा व निगोंहा टोल प्लाजा पर अब भी 28 प्रतिशत वाहन कैश लेन से गुजर रहे हैं. यह हाल तब है जबकि एनएचएआई 14 फरवरी की रात 12 बजे के बाद टोल प्लाजा पर कैशलेन बंद कर देगा. हालांकि केंद्र सरकार ने फास्टैग को बढ़ावा देने के लिए सिक्योरिटी मनी की बाध्यता समाप्त कर दी हैं.

तीन हजार वाहन बने परेशानी का सबब

परियोजना निदेशक एनएन गिरि ने बताया कि 15 फरवरी से सभी प्रकार की छूट फास्टैग द्वारा ही दी जाएगी, लोकल प्राइवेट वाहनों को 75 प्रतिशत और कामर्शियल वाहनों को 50 प्रतिशत की टैक्स छूट दी जाएगी. एनएचएआई द्वारा निर्धारित फ्री वाहनों की कैटेगरी में आने वाले वाहन मालिकों को एनएचएआई की वेबसाइट पर अपने वाहन से संबंधित कागज अपलोड करने होंगे. इसके बाद उनके घर पर फ्री फास्टैग भिजवाएं जाएंगे. उन्होंने बताया कि प्रतिदिन तीन हजार वाहन आसपास के इलाके के होते हैं. लेकिन अधिकांश लोगों ने अभी तक फास्टैग नहीं लगवाया है. ऐसे में 15 फरवरी से टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले इन्हें रोक दिया जाएगा.

चार महीने में 83 हजार फास्टैग बिके

एनएचएआई के परियोजना निदेशक एनएन गिरि ने बताया कि पिछले चार महीने में टोल प्लाजा पर विभिन्न बैंकों के माध्यम से 83 हजार फास्टैग की बिक्री की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा पर प्रतिदिन गुजरने वाले वाहनों में करीब 72 प्रतिशत वाहनों से टैक्स वसूली फास्टैग द्वारा की जा रही है, जबकि 28 प्रतिशत वाहनों से कैश में टैक्स वसूली हो रही है.

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फास्टैग के लिए करें आवेदन

वाहन पर फास्टैग लगाने के लिए नजदीकी टोल प्लाजा या उन बैंकों, जो सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक टोल संग्रह से अधिकृत हैं, पर जाकर आवेदन फार्म भरना पड़ेगा. इनमें सिंडिकेट, एक्सिस, एचडीएफसी, एसबीआई व आईसीआइसीआई बैंक शामिल हैं. पेटीएम व ऑनलाइन माध्यम www.fastag.org आवेदन किया जा सकता है. इस दौरान वाहन मालिक को फार्म या ऑनलाइन आवेदन में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी, केवाइसी दस्तावेज विवरण (ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या आधार कार्ड) में से एक आईडी जरूरी है. वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगा.

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राजधानी के दोनों टोल प्लाजा से पिछले पांच दिनों में करीब 1.56 लाख वाहन गुजरे. इसमें करीब 42,280 हजार वाहन बिना फास्टैग के गुजरे. यानि रोजाना 8,456 हजार वाहन कैश लेन से गुजरे हैं. एनएचएआई के सभी टोल प्लाजा पर 15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य हो गया है. बिना फास्टैग लगे वाहन टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले रोक दिये जाएंगे और कैश में पेनाल्टी सहित दोगुना टैक्स अदा करना पड़ेगा.

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