यूपी में भारत बंद के दौरान जबरन दुकानें बंद कराईं तो होगी कार्रवाई
लखनऊ. प्रदेश की योगी सरकार ने कहा है कि मंगलवार को भारत बंद के दौरान यदि किसी के द्वारा जबरन बाजार बंद कराने की कोशिश की जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी. सभी जिलों की पुलिस को ऐसे हालातों से निपटने और कानून व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.
अपर मुख्य सचिव ग्रह अविनाश कुमार अवस्थी ने सोमवार को डीजीपी ऋषि अवस्थी को पत्र लिखा. इस पत्र में उन्होंने डीजीपी को किसान आंदोलन के अंतर्गत भारत बंदी पर राज्य सरकार की मंशा से अवगत कराया. उन्होंने पत्र में लिखा कि किसानों के लगातार धरना प्रदर्शन को देखते हुए जगह-जगह उनके एकत्रित होने की संभावना है. ऐसे में पुलिस द्वारा उन्हें रोके जाने पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसके लिए पुलिस अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने किसानों और किसान संगठनों से उचित संवाद बनाए रखने के लिए भी कहा.
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अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि नोएडा और दिल्ली बार्डर से पहले 5 से 10 किलोमीटर के बीच में कम से कम पांच जगहों पर चेक पोस्ट लगाकर ऐसे ट्रैक्टर-ट्राली और अन्य वाहनों को चिह्नित किया जाए जिनके द्वारा बार्डर के पास जाकर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जा सकती है. दोनों स्थानों पर सभी उपस्थित लोगों का विवरण रखा जाए. साथ ही प्रतिबंधित संगठनों व असामाजिक तत्वों को धरनास्थल पर नहीं पहुंचने दिया जाए. यदि असामाजिक तत्व या प्रतिबंधित संगठनों के कार्यकर्ता धरनास्थल पर पहुंच जाते हैं तो उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए.
इसके अलावा अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा से लगे यूपी के जिलों में एंट्री प्वाइंट पर भी चेकिंग की जाए जिससे अन्य प्रदेशों से लोग आकर अव्यवस्था नहीं फैला सकें. इन एंट्री प्वाइंट्स पर पुलिस प्रबंधन के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुपरविजन भी किया जाए.
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साथ ही उन्होंने कहा है कि आठ दिसंबर को भारत बंद के ऐलान के संबंध में कोरोना महामारी को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाए. यह प्रयास किया जाए कि कहीं भी लोग इकट्ठे नहीं हो सकें और बाजारों में कोई भी जबरन दुकानें बंद न करा सके. यदि किसी भी किसान संगठन या संगठन के पदाधिकारियों द्वारा बाजार बंद कराने की जबरन कोशिश की जाती है तो तुरंग प्रभाव से कार्रवाई की जाए जिससे कानून-व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.
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