गोमतीनगर विस्तार थाने के लॉकअप में युवक की मौत में पूर्व डीआईजी दोषी
- गोमतीनगर विस्तार थाने के लॉकअप में युवक की मौत के मामले में पूर्व डीआईजी उदय शंकर जायसवाल को पुलिस ने दोषी माना है. पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है.

लखनऊ: प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार थाने के लॉकअप में युवक की मौत के मामले में पूर्व डीआईजी उदय शंकर जायसवाल को पुलिस ने दोषी माना है. आरोपी पूर्व डीआईजी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है.
पुलिस की जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपित ने अपने घर में भी उमेश की पिटाई की फिर उसे थाने ले लेकर आया और लॉकअप में उसे पीटा. इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने सेवानिवृत्त डीआइजी के इस कृत्य का विरोध भी किया, लेकिन डीआईजी ने उन्हें फटकार लगा दी थी. इसके बाद युवक ने लॉकअप में ही दम तोड़ दिया. इस मामले में गोमती नगर विस्तार पुलिस ने सेवानिवृत्त डीआइजी के नौकर राजकुमार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसपर उमेश से मारपीट का आरोप लगा था. सूत्रों के मुताबिक आरोपित के खिलाफ एनबीडब्ल्यू लेकर गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा.
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बता दें कि बीते तीन जुलाई को गोमतीनगर विस्तार थाने के लॉकअप में मूलरूप से सीतापुर के महोली मुरनिया निवासी उमेश की मौत हो गई थी. शुरुआत में पुलिस ने बताया था कि चोरी के आरोप में उमेश को पूर्व डीआइजी थाने लेकर आए थे. लॉकअप में उमेश ने अपना सर दीवार में लड़ा दिया था और फिर फांसी लगा ली थी. हालांकि जांच के दौरान उमेश के शरीर पर चोट के निशान मिले थे. जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद मृतक उमेश के भाई की तहरीर पर पूर्व डीआइजी के नौकर समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.
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