पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका खारिज, रेप केस पीड़िता के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप

Nawab Ali, Last updated: Thu, 14th Oct 2021, 1:35 PM IST
  • सांसद अतुल राय पर रेप केस का आरोप लगाने वाली बनारस की पीड़िता के खिलाफ अपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले में जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है.
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जमानत याचिका खारिज. फाइल फोटो

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के बनारस की युवती द्वारा सांसद अतुल राय पर रेप मामले में पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने और अपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. याचिका को लेकर ए.डी.जे-1 के कोर्ट में बहस हुई में बहस हुई है जिसमें अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि उन्हें फर्जी फंसाया गया है. याचिका की सुनवाई में सरकार की ओर से जमानत का पुरजोर विरोध किया गया है. कुछ महीनों पहले रेप का आरोप लगाने वाली पीड़ित युवती ने अपने एक साथी के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह कर लिया था जिसके बाद इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी. 

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में दलील दी है कि वीडियो में 7 लोगों में से केवल उन्हें ही मुजरिम बनाया गया है. सच्चायी यह है कि उन्होंने मात्र अपने विधिक दायित्वों का निर्वहन किया था और जो उनके पास सूचना आयी थी उसे सक्षम अधिकारियों के पास कार्यवाही के लिए भेजा था. लेकिन सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील मनोज त्रिपाठी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ गंभीर आरोप हैं. उनके खिलाफ जांच करने के बाद ही मुकदमा दर्ज किया गया था. वहीं गिरफ्तार करने गई टीम के साथ मारपीट करने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को तलब कर 25 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि पैसे लेकर सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली बनारस की पीड़िता के खिलाफ अपराधिक षड्यंत्र रचा था. साथ ही गवाहों को बदनाम करने व पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए अपराधियों से जोड़कर छवि खराब करने के लिए ऑडियो वायरल किया था.

 

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