मिठाई खरीदने से पहले देख लें बेस्ट बिफोर, 1 अक्टूबर से हो रहा है ये बड़ा बदलाव
- उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और बाकी सभी शहरों में 1 अक्टूबर से मिठाईयों की दुकानों पर एफएसएसएआई का नया नियम लागू हो रहा है. जिसके तहत मिठाई पर बेस्ट बिफोर दिखाना होगा. जिससे मिठाई की एक्सपायरी डेट का पता चल सके.
लखनऊ. अब मिठाई खरीदने जाएं तो उस पर बेस्ट बिफोर लिखा जरूर देख लें. मिठाइयों की क्वालिटी के सुधार के लिए खाद्य नियामक भारतीय सुरक्षा एवं मानक प्राधिकारण ने नया नियम बनाया है. जिसके तहत खुली मिठाइयों पर उसकी एक्सपायरी डेट भी बतानी पड़ेगी. एफएसएसएआई का ये नया नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा. इस नियम के बाद लखनऊ और यूपी के बाकी शहरों के दुकानदार बहुत पुरानी मिठाइयों को नहीं बेच सकेंगे.
1 अक्टूबर से मिठाई बेचने वाले दुकानदारों और ग्राहकों को इस नए नियम का पालन करना होगा. इस नियम को पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पहले इस नियम को 1 जून 2020 से लागू किया जाना था लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से तब लागू नहीं हो पाया था. इसे 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया था.
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खाद्य विभाग के आदेश के अनुसार, खुली मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर लिखना अनिवार्य कर दिया है. इससे खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा के बारे में पता चल सकेगा. खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने इस नियम को 1 अक्टूबर 2020 लागू करने की बात कही है.
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राज्य सरकार को लिखे पत्र में एफएसएसएआई ने कहा, सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा के लिए ये तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर रखनी वाली ट्रे के साथ बेस्ट बिफोर डेट भी दिखाना होगा. एफएसएसएआई ने पत्र में आगे लिखा कि खाद्य व्यापार ऑपरेटर अपनी इच्छा से मिठाई बनाने की तारीख मे दिखा सकते हैं. उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के उपयोग की बेहतर समय सीमा के बारे में उनकी वेबसाइट पर भी जानकारी दे दी गई है.
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