हरियाणा की मशूहर डांसर सपना चौधरी की ACJM कोर्ट ने खारिज की अर्जी, पैसा हड़पने लगा है आरोप

Haimendra Singh, Last updated: Sun, 19th Sep 2021, 11:27 AM IST
  • हरियाणा की डांसर और बिग बॉस में शामिल होने वाली सपना चौधरी को पैसे हड़पने के आरोप में लखनऊ के एसीजीएम कोर्ट से झटका लगा है. सपना ने खुद पर लगे आरोपों से मुक्त करने के लिए कोर्ट से अपील की थी.
हरियाणवी डांसर सपना चौधरी.( फाइल फोटो )

लखनऊ. अपने डांस से देश-दुनिया में मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी(Sapna Choudhary) को लखनऊ के एसीजेएम कोर्ट से झटका लगा है. सपना चौधरी ने लखनऊ के आशियाना थाने में दर्ज मुकदमे से खुद को मुक्त करने के लिए कोर्ट से अपील की थी. जिससे एसीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बता दें कि 13 अक्टूबर 2018 को सपना चौधरी के खिलाफ आशियाना थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. शिकायत में सपना पर पैसे लेकर भी डांस प्रोग्राम न करने का आरोप लगा था.

शिकायतकर्ता ने एफआईआर में कहा था कि, 13 अक्टूबर 2018 को सपना चौधरी के एक एवेंट के लिए 300 रुपये की टिकट को ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचे गए थे. शिकायत कर्ता ने आरोप लगाया था कि टिकटे बेचकर लाखों रुपए कमाए गई थी, लेकि इसके बाद भी सपना चौधरी ने कोई कार्यक्रम में नहीं किया. जिसके चलते लोगों ने दर्शकों ने काफी हंगामा और तोड़फोड़ भी किया था. शिकायतकर्ता ने आशियाना थाने की किला चौकी के सब इंस्पेक्टर फिरोज खान ने 13 अक्टूबर 2018 को सपना चौधरी, रत्नाकर उपाध्याय ,अमित पांडे, पहल इंस्टिट्यूट के इबाद अली, नवीन शर्मा और जुनैद अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. कोर्ट ने साफ कहा है कि आरोपी सपना चौधरी के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत पत्रावली में मौजूद हैं.

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सभी शिकायतों के बाद सपना चौधरी के खिलाफ 1 मार्च 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई थी, जिस पर कोर्ट ने 26 जुलाई 2019 को मामले का संज्ञान लिया था. लेकिन इस मामले में सपना चौधरी ने खुद को इन आरोपों से मुक्त करने की अर्जी एसीजेएम कोर्ट में डाली थी. अर्जी में कहा गया था कि उन्होंने कोई पैसा नहीं लिये है. और न पैसे लेने के कोई सबूत मिले है. मुझे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है. हांलाकि की मामले में सपना चौधरी समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

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