हाथरस केस: हाईकोर्ट में SIT ने सौंपी शासन को रिपोर्ट, पुलिस अफसरों पर उठाया सवाल

Smart News Team, Last updated: Tue, 3rd Nov 2020, 12:35 AM IST
  • एसआईटी की जांच रिपोर्ट में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के पर सवाल खड़े किये हैं. पुलिस को बिना घऱ वालों को सूचना किए रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार करने के बाद पूरी देश में रोष था. शुरुआती मामले भी पुलिस ने पीड़िता की सुनवाई नहीं की थी सुनवाई हुई.
SIT रिपोर्ट में हाथरस रेप मामले में पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल.(फाइल फोटो)

लखनऊ. हाथरस रेप मामले पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई. जिसमें एसआईटी की जांच रिपोर्ट में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के पर सवाल खड़े किये हैं. पुलिस ने बिना घऱ वालों को सूचना किए रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार करने के बाद पूरे देश में रोष था. शुरुआती मामले भी पुलिस ने पीड़िता की सुनवाई नहीं हुई. हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 25 नवंबर को करेगा.

न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ में सुनवाई कर रहे थे. इस दौरान एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी थी. रिपोर्ट में पुलिस अफसरों की लापरवाही के बारे में बताया गया है. इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है. इस मामले में अब क्या नया सामने आएगा इसे लेकर सबकी निगाहें न्यायालय पर टिकी हुई हैं. सुनवाई के दौरान एडीजी लॉ एंड आर्डर प्रशांत कुमार, सचिव गृह विभाग तरुण गाबा, तत्कालीन एसपी हाथरस विक्रांत वीर हाजिर रहे.

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हाथरस के पास के गांव में 14 सितंबर को 19 वर्षीय दलित लड़की से चार लड़कों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया था. जिसके बाद में 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हो गई थी. घर वालों का आरोप था कि उनकी बेटी का अंतिम संस्कार बिना घर वालों की अनुमति के किया गया. जबकि पुलिस ने इस आरोप को झूठा बताया था. 

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