हाथरस केस: HC बोला- बिना परिवार की सहमती अंतिम संस्कार मानवाधिकार का उल्लघंन

Smart News Team, Last updated: Tue, 13th Oct 2020, 11:06 PM IST
हाथरस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा अंतिम संस्कार को बिना परिवार की सहमती करना मानवधिकारों का उल्लंघन है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि एसपी सस्पेंड किए गए तो डीएम को उस जिले में बने रहना क्या सही होगा.
हाथरस केस: हाईकोर्ट बोला- बिन परिवार सहमती अंतिम संस्कार मानवाधिकारों का उल्लघंन

लखनऊ. हाथरस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को आदेश जारी किया है. अदालत ने गृह सचिव से पूछा कि अगर मामले में एसपी को सस्पेंड किया गया तो जिला अधिकारी क्यों नहीं, क्या डीएम का उस जिले में बने रहना सही होगा. वहीं कोर्ट ने माना की पुलिस ने अंतिम संस्कार परिवार के बिना सहमती से किया जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया.

हाईकोर्ट की बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद यह भी आदेश दिया कि घटना की जांच से जुड़े अधिकारी, अन्य अधिकारी या कोई भी व्यक्ति गैर जिम्मेदराना बयान न दें.

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मालूम हो कि सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस मामले में सुनवाई की गई जिसमें पीड़ित परिवार भी पहुंचा. कोर्ट से पीड़ित परिवार ने मांग की उनके केस की जांच उत्तर प्रदेश से बाहर कराई जाए. साथ ही कहा कि जब तक केस की जांच पूरी नहीं होती, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए.

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