हाथरस केस: HC बोला- बिना परिवार की सहमती अंतिम संस्कार मानवाधिकार का उल्लघंन

लखनऊ. हाथरस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को आदेश जारी किया है. अदालत ने गृह सचिव से पूछा कि अगर मामले में एसपी को सस्पेंड किया गया तो जिला अधिकारी क्यों नहीं, क्या डीएम का उस जिले में बने रहना सही होगा. वहीं कोर्ट ने माना की पुलिस ने अंतिम संस्कार परिवार के बिना सहमती से किया जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया.
हाईकोर्ट की बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद यह भी आदेश दिया कि घटना की जांच से जुड़े अधिकारी, अन्य अधिकारी या कोई भी व्यक्ति गैर जिम्मेदराना बयान न दें.
हाथरस केस की HC में सुनवाई, 2 नवंबर अगली तारीख, पीड़ित परिवार की तीन डिमांड
मालूम हो कि सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस मामले में सुनवाई की गई जिसमें पीड़ित परिवार भी पहुंचा. कोर्ट से पीड़ित परिवार ने मांग की उनके केस की जांच उत्तर प्रदेश से बाहर कराई जाए. साथ ही कहा कि जब तक केस की जांच पूरी नहीं होती, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए.
अन्य खबरें
यौन शोषण केस में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ गवाही में पीड़िता आरोप से पलटी
पति ने पहले मुस्लिम बनाया फिर भाग गया सऊदी, पत्नी ने विधानसभा के सामने लगा ली आग
लखनऊ: आत्मदाह की कोशिश के बाद हजरतगंज में औरतों की कड़ी पुलिस चेकिंग
लखनऊ एयरपोर्ट पर 16 लाख की विदेशी सिगरेट पकड़ी, दुबई से यात्री छुपाकर लाए