HC की लखनऊ बेंच ने कोरोना से मौतों पर मुआवज़े की पीआईएल खारिज की
- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कोविड से होने वाली मौतों पर मुआवज़ा देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. पीआईएल को सुनवाई के लायक न मानते हुए उसे खारिज कर दिया गया.
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कोविड से होने वाली मौतों पर मुआवज़ा देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीआईएल को सुनवाई के लायक न मानते हुए उसे खारिज कर दिया.
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता अगर चाहे तो अपनी बात को स्वयं संज्ञान वाली पीआईएल में अर्जी देकर राहत मांग सकता है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर एक अन्य पीआईएल पर 27 अप्रैल को राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों को विस्तृत आदेश दिए हैं. इस कारण से ये पीआईएल सुनवाई के लायक नहीं है.
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आपको बता दें कि पीआईएल में कोरोना से हो रही मौतों से लोगों को बचाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के निर्देश केंद्र और यूपी सरकार को देने की मांग की गई थी.
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इसके अलावा इस पीआईएल में अस्पताल, बेड और दवाइयां मरीजों को तुरंत देने की गुज़ारिश की गई थी. साथ ही लखनऊ में लॉकडाउन लगाने समेत लापरवाहीसे कोरोना के मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की भी मांग की गई थी.
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