यूपी जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती पर HC का बड़ा फैसला, अब ये उम्मीदवार भी दे सकेंगे परीक्षा
- यूपी सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. जिसके लिए परीक्षा 17 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेजुएशन में 50 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले उम्मीदवारों को भी उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के अंतरिम आदेश जारी कर दी है.

लखनऊः उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों को दोहरी खुशी मिली है. दरअसल राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. जिसके लिए परीक्षा 17 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेजुएशन में 50 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले उम्मीदवारों को भी उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है. ताजा जानकारी के अनुसार इसी महीने 1894 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई. यह भर्ती परीक्षा अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक पदों के लिए की जा रही.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का ग्रेजुएशन में 50 प्रतिशत से अधिक अंक वाले अभ्यार्थी सिर्फ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति थी. लेकिन कई दर्जनों उम्मीदवारों ने भर्ती को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि ग्रेजुएशन में 50 प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यर्थी को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए. जिस पर न्यायाधीश केजी ठाकर एवं न्यायाधीश सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने याची कर्ताओं के हक में फैसला सुनाया. उन्होंने फैसला सुनाया कि 50 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले उम्मीदवारों को भी उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है. साथ ही हाईकोर्ट नेम अंतरिम आदेश जारी कर ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दे दी है. बता दें कि उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को दो पारियों में आयोजित की जाएगी. यूपी सरकार इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में 1894 शिक्षक पदों पर भर्ती करेगी.
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