यूपी में 30 सितंबर तक वाहनों में नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो लगेगा भारी जुर्माना

Shubham Bajpai, Last updated: Sat, 25th Sep 2021, 2:14 PM IST
  • यूपी में 30 सितंबर के बाद कमर्शियल वाहनों को बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन मालिक नहीं चला सकेंगे. यदि इसके बाद कोई भी कमर्शियल वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मिला उसका 5 हजार रुपये चालान कर दिया जाएगा. इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने वीसी के जरिए अधिकारियों को जानकारी दे दी है.
यूपी में 30 सितंबर तक लगवानी होगी कमर्शियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (फोटो सभार लाइव हिंदुस्तान)

लखनऊ. लगातार परिवहन विभाग द्वारा कमर्शियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को कहा जा रहा है और 30 सितंबर इसकी अंतिम तारीख रखी गई है, लेकिन अभी तक 15 फीसदी के आसपास कमर्शियल वाहनों ने ही प्लेट लगवाई है. जिसको लेकर अब परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सख्त निर्देश दिए हैं. परिवहन आयुक्त ने विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारियों को कहा है कि 30 सितंबर के बाद जिन कमर्शियल वाहन में सिक्योरिटी नंबर प्लेट न दिखे, उसका 5 हजार का चालान किया जाए. जिसको लेकर अब सभी अधिकारी तैयारी कर रहे हैं.

पहले 15 जुलाई थी नंबर प्लेट लगवाने की तारीख

जानकारी अनुसार, पहले 15 जुलाई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख थी. जिसे कोरोना के चलते बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था, लेकिन अभी तक भी लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं जिसके चलते अब विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.

पार्सल में छिपाकर प्रीपेड सिम कार्ड चीन भेजता था अब्दुल रज्जाक, ATS ने पकड़ा

परिवहन विभाग के अपर परिवहन आय़ुक्त देवेंद्र कुमार ने बताया कि अभी तक 15 फीसदी वाहनों में ही एचएसआरपी लगी हैं. अभी समय है जल्द से जल्द कमर्शियल वाहन के मालिक इसे लगवा लें. वर्ना 30 सितंबर के बाद वाहन मालिक को जुर्माना देना पड़ेगा. बता दें कि व्हीकल एक्ट में बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना है. जिसको लेकर ही विभाग अब चालानी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है.

यूपी में दसवीं पास बेरोजगारों के लिए बंपर नौकरियां, इतनी होगी सैलरी, ऐसे करें आवेदन

बता दें कि एचएसआरपी ( हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) एल्युमिनियम की बनी एक नंबर प्लेट होती है. जो दो नॉन रियूजेबल लॉक से ही लगाई जाती है. यदि ये लॉक टूट जाता है तो फिर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई है. साथ ही नंबर प्लेट में नीले रंग का अशोक चक्र भी बना होता है, जिसमें 10 अंकों का पिन होता है जिसे लेजर से बनाया जाता है. सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गईं सभी गाड़ियों पर एचएसआरपी अनिवार्य कर दिया था.

 

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें