हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो गाड़ी का जैसा नंबर वैसा ही लगेगा जुर्माना, ऐसे बचें
- गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन डीलरों को परिवहन विभाग ने 16 नवंबर तक का समय दिया है. इस तारीख तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा. नई व्यवस्था के तहत निर्धारित समय ये काम न करने पर नंबर प्लेट के आखिरी अंक के आधार पर जुर्माना लगाने की तारीख भी तय की गई है.

लखनऊ. कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद एक बार फिर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगवाए जाने पर जोर दिया जाने लगा है.परिवहन विभाग ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समयसीमा तय कर दी है. 16 अक्टूबर तक वाहन मालिकों को अपने गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है. इसके बाद एचएनएस प्लेट नहीं लगे वाहनों का डुप्लीकेट आरसी, पंजीयन नवीकरण, फिटनेस आदि का कोई काम नहीं होगा. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर वाहन के पंजीयन नंबर के प्लेट पर लगे आखिरी नंबर के हिसाब से कार्रवाई होगी और जुर्माना लगेगा.
शासन के विशेष सचिव (परिवहन) अरविंद कुमार पांडेय ने, 7 अक्तूबर को वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने के मामले में परिवहन आयुक्त को पत्र भेज कर जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है.16 नवंबर से उन निजी वाहनों का जुर्माना लगेगा, जिनकी गाड़ी के प्लेट पर आखिरी नंबर जीरो या एक होगा. इसलिए सबसे पहले ऐसी नंबर प्लेट के वाहन मालिक को 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा. हालांकि चालान शुल्क कितना होगा, इसे लेकर शासन की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन संभवत: 3 से 5 हजार जुर्माना वसूला जा सकता है.
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किन वाहन नंबरों के लिए कब तक समय
प्लेट पर आखिरी अंक अंतिम तारीख
जीरो और एक 15 नवंबर 2021
दो और तीन 15 फरवरी 2022
चार और पांच 15 मई 2022
छह औऱ सात 15 अगस्त 2022
आठ और नौ 15 नवंबर 2022
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फायदे - हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्रोमियम प्लेटेड नंबर और इंबॉस होने के कारण अंधेरे में भी चमकती हैं. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर नंबर को सीसीटीवी कैमरे से आसानी से देखा जा सकता है. वाहन के जलने पर प्लेट को छूकर उभरे नंबरों की मदद से नंबर आसानी से पता लगाया जा सकता है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने पर अपराधी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकेंगे.
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