Hit and Run case: सड़क हादसों के पीड़ितों को आठ गुना अधिक मुआवजा, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

Sumit Rajak, Last updated: Sat, 5th Mar 2022, 9:24 AM IST
  • हिट एंड रन’ यानी गाड़ी से टक्कर मारकर भागना. इस तरह के सड़क हादसे में पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा मिलेगा. भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सरकारी मुआवजे की धनराशि में बदलाव करने की अधिसूचना जारी कर दिया है. इसमें घायलों को चार गुना और मृतक के परिजनों को आठ गुना अधिक मुआवजा मिलेगा.
फाइल फोटो

लखनऊ.‘हिट एंड रन’ यानी गाड़ी से टक्कर मारकर भागना. इस तरह के सड़क हादसे में पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा मिलेगा. भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सरकारी मुआवजे की धनराशि में बदलाव करने की अधिसूचना जारी कर दिया है. इसमें घायलों को चार गुना और मृतक के परिजनों को आठ गुना अधिक मुआवजा मिलेगा. यह व्यवस्था एक अप्रैल 2022 से लागू होगी. 

केंद्रीय मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 को अधिसूचना जारी करते हुए हिट एंड रन मामले में पीड़ितों के लिए नई योजना तैयार की है. यह योजना क्षतिपूति योजना 1989 में बदलाव करते हुए जारी की गई है. इस संबंध में परिवहन विभाग ने मंत्रालय के मसौदे को लागू करने के लिए सभी सदस्यों को दिशा-निर्देश भेज दिया है. जिससे आगामी एक अप्रैल से हिट एंड रन मामले में पीड़ियों को राहत पहुंचाई जा सके.

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बता दें कि सड़क पर कोई अज्ञात वाहन टक्कर मारकार भाग जाता है तो पीड़ित जिलाधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र देकर मुआवजे के लिए दावा करेगा. पीड़ित के दावे पर डीएम पीड़ित का मेडिकल जांच के साथ सड़क हादसे की जांच कराएगा. संबंधित विभाग डीएम को जांच रिपोर्ट देगा. इसके बाद मुआवजे की धनराशि तय होगी. हिट एंड मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे के लिए केंद्र ने नई अधिसूचना जारी की. बता दें कि पहले घायल को 12 हजार 5 सौ दिए जाते थें, अब बढ़कर 50 हजार हो गये है.  वहीं मृत्यु पर 25 हजार रुपये दिए जाते थे. अब बढ़कर 2 लाख हो गये है.

तीन माह में भुगतान

सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नए नियम के मुताबिक पीड़ित और उसके परिवार वालों को मुआवजे की राशि तीन महीने के अंदर उनके बैंक खातों में पहुंचा दी जाएगी. हिट एंड रन केस में पीड़ित के परिवार वालों को मोटर वीकल एक्सीडेंट फंड के जरिए मदद पहुंचाने के लिए कोई रुकावट नहीं आने दिया जाएगा. 

परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा अपर परिवहन आयुक्त पुष्पेंद्र सत्यार्थी  ने बताया कि हिट एंड रन मामले में पीड़ितों के राहत की बात है. ज्यादा मुआवजा देने के लिए भारत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है. संबंधित सदस्यों को अधिसूचना के अनुसार, कार्य योजना तैयार करके हिट एंड रन मामले में मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं.

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