दशहरा, दीपावली, भाई दूज जैसे त्योहारों पर मिलावट की मिठाई की पहचान कैसे करें
- त्योहार के सीजन में बाजार में मिठाई की डिमांड बढ़ने से मिलावट की संभावनाएं भी बढ़ जाती है ऐसे में जरूरी है कि आप मिठाई का स्वाद चखने से पहले उसकी अच्छी तरफ से जांच कर लें. कही ऐसा न हो कि मिलावटी मिठाई खाने से आपकी सेहत पर कुछ बुरा असर पड़े.
लखनऊ. अक्टूबर और नवंबर के महीने को त्योहारों का महीना माना जाता है. नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज जैसे त्यौहार इन महीनों में मनाए जाते हैं. इन त्यौहारों को मनाये के लिए मिठाईयों का काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कभी-कभी मिलावट खोर इन मिठाईंयो में मिलावट करके हमारी सेहत से खिलवाड़ करते हैं. तो आएये जानते हैं कि त्यौहारों के सीजन में मिलावट की मिठाईयों से बचना चाहिए और कैसे हम इनकी पहचान कर सकते है.
त्यौहार के समय खाद्य विभाग की जगह-जगह छापेमारी करके यह पता लगाने की कोशिश करता है कि मिठाईयों में कही मिलावट तो नहीं की गई है. छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग को रंग, यूरिया, चांदी का वर्क, चर्बी, मेवे में अरारोट जैसे चीजे मिलती है जिनका प्रयोग मिठाईयों को बनाने में किया जाता है. तो इस बार मिठाईयों को सेवन ध्यान रखे कि कही मिठाईयां आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचा रही है.
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जानते है कि मिठाईयों में क्या-क्या मिलाया जाता है
छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग को पता चलता है कि मिठाईयों में वर्क में एल्यूमिनियम, दूध में पानी/यूरिया/रंग/वांशिग पाउडर, घी में चर्बी, मेवे में अरारोट और चीनी, दालों में टेलकॅम पाउडर और एस्बेस्टॉस पाउडर मिलाया जाता है. समय समय पर विभाग को छापेमारी के दौरान ऐसी ही चीजें बरामद होती है.
मिलावट करने पर सजा का प्रावधान
मिलावट करने वाले खिलाफ विभाग भी सख्त नजर आता है. खाने की चीज़ों में मिलावट के लिए अपमिश्रण अधिनियम 1954 में बना था. (Prevention of Food Adultration Act.1954) इसके अन्तर्गत मिलावट करने वाले को पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल हो सकती है.
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