31 मार्च तक अगर PAN-Aadhar लिंक नहीं किया तो, हो सकता है 10 हजार का जुर्माना

Smart News Team, Last updated: Sat, 12th Dec 2020, 9:05 PM IST
  • अनिवार्य रूप से Pan-Aadhar कराना होगा link 31 मार्च 2021 तक है आखरी तारीख. देशभर में अभी 18 करोड़ Pan-Aadhar नही हुए हैं लिंक. अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उस पर आयकर एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है,
31 मार्च तक अगर PAN-Aadhar लिंक नहीं किया तो, हो सकता है 10 हजार का जुर्माना

लखनऊ: Pan-Aadhar लिंक करने को जारी नई अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक Pan-Aadhar लिंक करने का समय दिया गया है. अगर आपने अभी तक अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं किया है, तो पैन कार्ड (Pan Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक कराना जरूरी है, तमाम लोगों ने इसकी अहमियत को समझते हुए अपना Pan-Aadhar लिंक करा लिया है. वहीं अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुए हैं. ऐसे लोगों के लिए इस काम को करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है, इसके बाद भी अगर PAN-Aadhar लिंक नहीं कर पाते हैं, तो सरकार ने 10 हजार रूपये जुर्माना लगाने की बात कही है.

देशभर में अभी 18 करोड़ Pan-Aadhar नही हुए हैं लिंक

सरकारी डाटा के मुताबिक देशभर में अभी 18 करोड़ पैन कार्ड धारक ऐसे हैं, जो आधार से लिंक नहीं है पैन-आधार को आपस में लिंक करना अनिवार्य है और ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को अवैध कर दिया जाएगा. पैन को आधार से लिंक करने का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत आप पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लग सकता है, सरकार के निर्देश के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है.

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अगर PAN-Aadhar कार्ड को लिंक नहीं कराया तो पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय

टैक्स विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उस पर आयकर एक्ट के सेक्शन 272B के तहत दस रुपए का जुर्माना लग सकता है, टैक्स विभाग ने कहा था कि 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में आधार को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और माना था कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य रहेगा.

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PAN-Aadhar को इस तरीके से करे लिंक

अगर आपने अभी भी आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, तो https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं और लिंक करने के लिए डिटेल भरें। पैन और आधार को जोड़ने के लिए एक और तरीका है। इसके लिए आपको 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना होगा। इसे भेजते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि मैसेज इस फॉर्मेट में ही जाए- UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN>।

 

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