धन्नीपुर मस्जिद को दान देने पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, आयकर विभाग ने दी छूट

Smart News Team, Last updated: Sun, 30th May 2021, 1:07 PM IST
  • अयोध्या धन्नीपुर मस्जिद-हॉस्पिटल को 80जी प्रमाणपत्र आयकर विभाग ने दे दिया है. जिसके बाद अब इसके निर्माण कार्य के लिए दान देने वालों के दान पर टैक्स नहीं लगेगा.
धन्नीपुर मस्जिद को दान देने पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, आयकर विभाग ने दी छूट

अयोध्या के धन्नीपुर गांव में बनने जा रही मस्जिद को मिलने वाले दान को कर मुक्त कर दिया गया है. वहीं इसके लिए आयकर विभाग ने इसके लिए सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है. जिसके कारण मस्जिद ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को 80 जी से छूट मिल गई है. दरअसल अयोध्या विवाद के फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए जमीन देने के लिए निर्देश दिया था. जिसके बाद मस्जिद बनाने के लिए धन्नीपुर गांव में पांच एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण के लिए दिया गया है. 

वहीं जमीन मिलने के बाद से ही मस्जिद बनाने वाली ट्रस्ट ने मस्जिद को मिलने वाले दान के लिए आयकर विभाग की तरफ से 80जी प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की थी. जिसको लेकर ट्रस्ट के अध्यक्ष अफजाल अहमद लगातार मांग को तेज किया. साथ ही 80जी प्रमाणपत्र नहीं मिलने पर इसके बारे में केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय को भी जानकारी दी थी.

क्या है 80 जी प्रमाणपत्र का इनकम टैक्स में फायदा
आयकर कानून का सेक्‍शन 80-G किसी ट्रस्ट, चैरिटेबल संस्था या कुछ निश्चित रिलीफ फंड्स में दान देकर टैक्स कटौती का लाभ पाने का विकल्प उपलब्ध कराता है. इसका फायदा व्यक्तिगत आयकर दाता, कोई कंपनी और एनआरआई भी उठा सकते हैं. 

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वहीं आयकर विभाग द्वारा 80जी प्रमाणपत्र को देरी से जारी करने को लेकर ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि आयकर विभाग की तरफ से उठाई गई आपत्तियां और प्रश्नों के कारण मस्जिद निर्माण कार्य मे बाधा आई है. साथ ही बताया कि प्रमाणपत्र मिलने के बाद वह अब लोगों से मस्जिद अस्पताल निर्माण के लिए योगदान राशि मांगेंगे क्योकि अब हमें 80जी की छूट मिल गई है.

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