31 मार्च से पहले ऐसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक, वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना
- इनकम टैक्स विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 कर दी है. इसलिए 31 मार्च से पहले आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
लखनऊ. अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए यह जरूरी खबर है. इनकम टैक्स विभाग ने भारत में सभी पैन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी है जो अब 31 मार्च 2022 तक की है. अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से समय सीमा से पहले लिंक नहीं कराया तो ऐसे पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा. इसके साथ ही अगर आपका आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो 31 मार्च से पहले लिंक करा ले, वरना आप को 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई, 2017 को पैन था और वह आधार के लिए पात्र था, उसे अपने पैन को अपने आधार से लिंक करना होगा. आयकर रिटर्न पूरा करते समय, करदाता को अपना आधार नंबर शामिल करना होगा.
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. केंद्र सरकार ने बजट 2021 में आयकर अधिनियम में एक नया प्रावधान 234H शामिल किया, जिसके तहत व्यक्तियों को उनके पैन और आधार को समय सीमा तक लिंक नहीं करने पर जुर्माना देना होगा. यदि कोई व्यक्ति समय सीमा को पूरा करने में विफल रहता है तो उस पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
आधार कार्ड-पैन कार्ड लिंक समेत ये पांच काम मार्च में नहीं किए तो होगा भारी नुकसान
ऐसे आधार को पैन कार्ड से करें लिंक
आप सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov पर जाएं. इसके बाद यहां आपको लिंक बेस स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें.वहीं फिर आपको अपना आधार और पैन नंबर भरना है और लिंक स्टेटस पर क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने से पता चलेगा कि स्क्रीन पर आधार-पैन लिंक है या नहीं.
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