जानें आप आधार कार्ड में कितनी बार नाम, पता और मोबाइल नंबर बदलवा सकते हैं

Smart News Team, Last updated: Tue, 6th Jul 2021, 10:04 AM IST
आप आधार कार्ड में सिर्फ दो बार अपना नाम बदलवा सकते हैं. लिंग और जन्म तिथी एक बार अपडेट किया कर सकते हैं. नाम, पता या मोबाइल नंबर में कोई गलती होने से बहुत सारी दिक्कते होती है. जैसे कि पीएम किसान और अन्य सरकारी योजनाओं की कि किस्त रुक जाना.
जानें आप आधार कार्ड में कितनी बार नाम, पता और मोबाइल नंबर बदलवा सकते हैं (फाइल फोटो)

लखनऊ. आप आधार कार्ड में सिर्फ दो बार अपना नाम बदलवा सकते हैं. लिंग  केवल एक बार और जन्म तिथी भी एक बार अपडेट किया जा सकता है.  डेट ऑफ वर्थ की वर्तमान स्थिति घोषित/ अनुमानित है. (जन्म तिथी में परिवर्तन केवल असत्यापित जन्मतिथि के लिए अपेडट किया जा सकता है. 

ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है-  नाम के लिए: पहचान की प्रूफ (पीओआई) की स्कैन की गई प्रति, जन्म तिथि के लिए: डेट ऑफ वर्थ के प्रूफ की स्कैन की गई प्रति, लिंग के लिए: मोबाइल/फेस ऑथेंट के माध्यम से ओटीपी, घर के पते के लिए: प्रूफ ऑफ एड्रेस (पीओए) की स्कैन की गई कॉपी की जरूरत होगी. 

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आप नाम में परिवर्तन करवा सकते हैं अगर गलत स्पेलिंग, शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म और शादी के बाद नाम बदलवाना है. आवेदन या आधार अपडेशन के दौरान नाम के लिए जरूरी डाक्यूमेंट (इनमें से कोई एक): पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन/पीडीएस फोटो कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पीएसयू द्वारा जारी सरकारी फोटो पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी फोटो आईडी, शस्त्र लाइसेंस, फोटो बैंक एटीएम कार्ड, फोटो क्रेडिट कार्ड, पेंशनभोगी फोटो कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड, किसान फोटो पासबुक, सीजीएचएस/ईसीएचएस फोटो कार्ड और डाक विभाग द्वारा जारी किए गए नाम और फोटो वाला पता कार्ड आदि.

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आपको बता दें कि नाम, पता या मोबाइल नंबर में कोई गलती होने से बहुत सारी दिक्कते होती है. जैसे कि पीएम किसान और अन्य सरकारी योजनाओं की कि किस्त रुक जाना, बैंक में गलत नाम से अकाउंट खुल जाना जिससे कि भविष्य में काफी परेशानी होती है. 

 

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