इस बैंक पर RBI ने लगाए प्रतिबंध, ग्राहक सिर्फ निकाल सकेंगे 1 हजार रुपये
- भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड सोलापुर में प्रतिबंध लगाते हुए बैंक की निकासी सीमा तय कर दी है. इस बैंक से ग्राहक अब सिर्फ 1 हजार रुपये तक की ही निकासी कर सकेंगे. बैंक पर आरबीआई ने 12 नवंबर से लेकर घाटे बंद होने के बाद अगले 6 महीने तक के लिए ये प्रतिबंध लागू की है.
लखनऊ. भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बैंक में निकासी समेत कई पाबंदी लगाने के बाद अब लक्ष्मी सहकारी बैंक सोलापुर पर भी पाबंदी लगा दी है. अब इस बैंक के ग्राहक सिर्फ बैंक से 1 हजार रुपये की ही निकासी कर सकेंगे. ये पाबंदी अगले 6 महीने तक लागू रहेगी.
बैंक की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के चलते लिया ये फैसला
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंक की वित्तीय हालत खराब होने के बाद लक्ष्मी सहकारी बैंक पर निकासी संबंधी पाबंदी लगा दिए हैं. अब बैंक के ग्राहक अपनी जमापूंजी से बैंक से सिर्फ 1 हजार रुपये ही निकाल सकेंगे.
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बिना आरबीआई के अनुमति नहीं हो सकेगी निकासी व भुगतान
रिजर्व बैंक द्वारा पाबंदी के संबंधों में जारी निर्देशों के अनुसार, बैंक अब आरबीआई की अनुमति के न कोई भुगतान कर सकेगा और न ही निकासी या भुगतान की सहमति दे सकेगा. साथ ही बैंक अभ बिना अनुमति ऋण या कर्ज का नवीनीकरण नहीं कर सकेगा. अब बैंक न तो कोई निवेश करेगा और न ही भुगतान करेगा, इसके लिए उसे आरबीआई से अनुमति लेनी होगी.
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बता दें कि आरबीआई इससे पहले भी कई बैंकों में पाबंदी लगा चुकी है. बैंक ने गाइडलाइंस के उल्लंघन के चलते महाराष्ट्र की इंडिपेंडेंस को ऑपरेटिव बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक और पीएमसी समेत कई बैंकों पर प्रतिबंध लगा चुकी है.
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