कोयला घोटाला केस: हाईकोर्ट ने अभियुक्तों की 23 याचिकाएं खारिज की

Smart News Team, Last updated: Fri, 19th Mar 2021, 9:50 PM IST
  • कोयला घोटाला मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को अभियुक्तों की अलग-अलग दाखिल 23 याचिकाएं खारिज कर दी हैं. मामला वर्ष 2010-11 का है. साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत को मामले का ट्रायल एक वर्ष में पूरा करने का आदेश दिया है. इन याचिकाओं के जरिए सीबीआई की चार्जशीट को चुनौती दी गई थी.
HC ने निचली अदालत को मामले का ट्रायल एक वर्ष में पूरा करने का आदेश दिया है. (प्रतिकात्मक फोटो)

लखनऊ- कोयला घोटाला मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को अभियुक्तों की अलग-अलग दाखिल 23 याचिकाएं खारिज कर दी हैं. मामला वर्ष 2010-11 का है. साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत को मामले का ट्रायल एक वर्ष में पूरा करने का आदेश दिया है. बता दें कि इन याचिकाओं के जरिए सीबीआई की चार्जशीट को चुनौती दी गई थी.

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने फर्टिको मार्केटिंग एन्ड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड व अन्य समेत 23 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया. न्यायालय ने कहा कि मामले में सीबीआई ने याचियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किये हैं. याचियों ने यह मुद्दा भी उठाया था कि झारखंड के इसी प्रकार के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, जबकि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया.

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इस पर न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि झारखंड के मामले में सीबीआई पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित नहीं कर सकी थी. लिहाजा, उस मामले से समानता का लाभ याचियों को नहीं दिया जा सकता. न्यायालय ने इन टिप्पणियों के साथ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. जबकि याचियों पर आरोप है कि सब्सिडी रेट से मिले कोयले की उन्होंने काला बाजारी की, जबकि यह कोयला थर्मल पॉवर यूनिट्स को सप्लाई होना था.

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