लखनऊ: मास्क के लिए टोकने पर ई-रिक्शा चालक ने दारोगा को मारा थप्पड़, केस दर्ज

Smart News Team, Last updated: Sat, 10th Apr 2021, 10:03 PM IST
  • पीजीआई में मास्क के लिए टोकने पर एक ई-रिक्शा चालक ने दारोगा को थप्पड़ जड़ दिया. जिसे देख आरोपी को सिपाहियों ने पकड़ लिया. जिसके बाद उसपर केस दर्ज करके जांच की जा रही है. वहीं दूसरी ओर गुडंबा में भी प्रधान प्रत्याशी के खिलाफ कोविड नियमों का पालन न करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है.
लखनऊ: मास्क के लिए टोकने पर ई-रिक्शा चालक ने दारोगा को मारा थप्पड़, केस दर्ज

लखनऊ. राजधानी लखनऊ के पीजीआई में एक ई-रिक्शा ड्राइवर ने ड्यूटी पर तैनात दारोगा को थप्पड़ मार दिया. दरअसल ई-रिक्शा ड्राइवर बिना मास्क लगाए हुआ जा रहा था. चेकिंग के दौरान मास्क के लिए टोके जाने पर उसने दारोगा को थप्पड़ जड़ दिया. जिसे देख सिपाहियों ने आरोपी को दबोच लिया. जिसके बाद उसपर महामारी अधिनियम और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने की धारा के तहत केस दर्ज किया गया. इसके अलावा गुडंबा में प्रधान प्रत्याशी पर भी कोविड नियमों का उल्लघंन करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है.

पीजीआई कोतवाली में दारोगा के पद पर तैनात चंद्रकांत मिश्र सुभानीखेड़ा के पास चेकिंग कर रहे थे. उनके साथ में सिपाही उदयभान एवं धीरेंद्र भी मौजूद थे. तभी उन्हें तेलीबाग से कैंट की ओर जाते हुए एक ई-रिक्शा दिखाई पड़ा. जिसका ड्राइवर बिना मास्क लगाए हुए ई-रिक्शा चला रहा था. जिस कारण चेकिंग के लिए रोककर उसे कोविड नियमों की जानकारी दी गई. साथ ही मास्क न लगाने का कारण पूछा गया. जिसपर उसने दरोगा के साथ गाली-गलौज की और तमाचा जड़ दिया. जिसके बाद सिपाहियों ने आरोपी को पकड़ लिया.

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इस संबंध में पीजीआई में इंस्पेक्टर आनन्द शुक्ला ने बताया कि आरोपी व्यक्ति राम नरेश कुशीनगर का रहने वाला है. जिसे गिरफ्त में ले लिया गया है साथ ही उसपर महामारी अधिनियम व सरकारी कर्मचारी पर हमला करने की धारा में केस दर्ज करके जांच की जा रही है. वहीं दूसरी तरफ गुडंबा में भी एक ग्राम प्रधान के खिलाफ कोरोना नियमों का उल्लघंन करने के लिए केस दर्ज किया गया है. 

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इस बारे में गुडंबा के इंस्पेक्टर फरीद अहमद ने बताया कि पैकमरामऊ गांव में गश्त के दौरान उन्हें ग्राम प्रधान मो. रेहान के घर के बाहर भीड़ दिखाई पड़ी. जहां पूछताछ करने पर पता चला कि प्रधान प्रत्याशी के लिए प्रचार रैली निकाली जा रही है. इंस्पेक्टर के अनुसार इस प्रचार रैली के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी. साथ ही प्रत्याशी के घर के बाहर जमा भीड़ में कई लोग बिना मास्क लगाए हुए शामिल थे. इन लोगों का चालन करने के साथ ही प्रत्याशी मो. रेहान के खिलाफ महामारी अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया.

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