खुशखबरी: लखनऊ वासियों को मिलेगा 'सुकन्या योजना' का लाभ, पूरी जानकारी के लिए पढ़े खबर

Pallawi Kumari, Last updated: Wed, 13th Oct 2021, 10:01 AM IST
  • ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ के देशभर में कई लाभार्थीं हैं. भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित इस योजना का लाभ हर बेटी तक पहुंचे इसके लिए लखनऊ जी.पी.ओ. द्वारा एक महा अभियान शुुरू किया गया है. ये अभियान 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2021 तक रहेगा. लखनऊवासी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा सकतें हैं लखनऊ वासी.

लखनऊ. आर्थिक तंगी के कारण बेटी की शादी और पढ़ाई को लेकर चिंतित माता-पिता के लिए सुकन्या समृद्धि योजना किसी वरदान से कम नहीं. देशभर में इस योजना के कई लाभार्थी हैं. भारत सरकार की चर्चित व महत्वकांक्षी योजना बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ के तहत भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित 'सुकन्या समृद्धि योजना' का लाभ हर बेटी तक पहुंचाया जा सके इसके लिए लखनऊ जी.पी.ओ. में महा अभियान चलाया जा रहा है. इस महा अभियान की शुरुआत 9 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है जो 29 अक्टूबर तक चलेगी.

महा अभियान की जानकारी के लिए- लखनऊ जी.पी.ओ. में सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के लिए डिप्टी चीफ पोस्टमास्टर बृजेश कुमार (884018776), डिप्टी पोस्टमास्टर विनय शंकर श्रीवास्तव 'बचत बैंक' (9450448060), जनसंपर्क निरीक्षक सुनील कुमार 'डाक' (8840168256) और पोस्टमैन सतीश कुमार द्विवेदी (9044055400) के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

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सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए बेटी की आयु सीमा जन्म से लेकर 10 साल की होती है. उत्तर प्रदेश में इस योजना में सरकार की ओर से ब्याज का पैसा दिया जाता है. योजना का लाभ लेने के लिए 250 रुपये का निवेश करना जरूरी होता है और आप 1.50 लाख तक अधिकतम निवेश कर सकते हैं. इसकी परिपक्वता अवधि 21 साल और निवेश अवधि 15 साल की होती है. वर्तमान में सबसे अधिक 7.6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ उच्च शिक्षा और शादी के समय पहले निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है.

इस कागजात की होगी जरूरत- सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए पोस्टऑफिस या बैंक में बेटी का जन्म प्रमाणपत्र जमा कराना होता है. इसके अलावा बेटी और माता-पिता का पहचान पत्र जैसे (पैन कार्ड, राशन कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) की जरूरत होती है. इसके अलावा एडरेस प्रूव के तौर पर जहां रह रहे हैं वहां का ( राशन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, टेलीफोन बिल या पानी का बिल )जमा कराना होता है.

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