होम आइसोलेशन में रहने के लिए नई गाइडलाइंस जारी, कोरोना संक्रमित पढ़ें ये नियम
लखनऊ : प्रदेश की राजधानी में बढ़ते संक्रमण के बीच जिले की प्रभारी अधिकारी रोशन जैकब ने होम आइसोलेशन में रहने वाले संक्रमित मरीजों के लिए एक नई गाइडलाइन निकाल दिया है. इस गाइडलाइन के अनुसार होम आइसोलेशन में रहने के लिए संक्रमित मरीज के पास अकेले रहने के लिए कमरा, स्वयं के इस्तेमाल के लिए शौचालय होना चाहिए. साथ ही इसके साथ मरीज के पास जरूरी मेडिकल उपकरण जैसे ऑक्सीजन लेवल बताने के लिए ऑक्सीमीटर व बुखार नापने के लिए थर्मामीटर होना जरूरी है. जिन भी संक्रमित मरीजों के पास यह सुविधाएं नहीं है उनको सरकारी आइसोलेशन में रखा जाएगा.
ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रभारी रोशन जैकब ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बाहर के शहरों से आने वाले लोगों को सरदार पटेल इंस्टीट्यूट, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, बीबीडी विश्वविद्यालय, राधा स्वामी सत्संग न्यास में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में एक हफ्ता बिताना होगा. उसके बाद उसे अपने घर पर एक हफ्ते के क्वॉरेंटाइन होना पड़ेगा.
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लखनऊ शहर की प्रभारी अधिकारी रोशन जैकब ने यह सभी निर्देश स्मार्ट सिटी सभागार की बैठक में दिया. उन्होंने बैठक में संबंधित अधिकारियों को कोरोना के गाइडलाइन का अच्छे से पालन करवाने को कहा है. साथ ही होम आइसोलेशन में भर्ती सभी मरीजों के बेहतर इलाज के लिए उनकी दवा देते रहने को कहा है और उनके सेहत की जानकारी लेते रहने को कहा है.
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