कूड़ा उठाने घर-घर नहीं पहुंची गाड़ियां, ईकोग्रीन पर 74 हजार रुपए जुर्माना
- लखनऊ के नगर आयुक्त अजय कुमार द्रिवेदी ने घर घर से कूड़ा उठाने वाली कंपनी इकोग्रीन के ऊपर कूड़ा उठाने को लेकर लापरवाही बरतने पर 74 हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया और उसे वसूल करने का निर्देश भी दिया. साथ ही भविष्य में ऐसी लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी.
लखनऊ में घर घर से कूड़ा उठाने वाली गाड़िया नही पहुचने पर प्रशासन ने इकोग्रीन कम्पनी पर कड़ी कार्यवाही करते हुए 74 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया. यह जुर्माना नगर आयुक्त अजय कुमार द्रिवेदी ने मंगलवार को प्रति गाड़ी दो हजार रुपए जुर्माना निर्धारित करते हुए 74 हजार के जुर्माना लगाने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने कंपनी को चेतावनी दी कि यदि दोबारा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति होती है इससे भी बड़ी कार्यवाही किया जा सकता है.
लखनऊ में घर घर से कूड़ा उठाने का काम इकोग्रीन कम्पनी करती है. लेकिन शहर में सिर्फ 30% प्रतिशत घरो से ही कचरा उठता है. जब कंपनी से पूछा जाता है तो वह हमेसा गाड़ियों के कम होने का बहाना बना कर पल्ला छाड़ लेती थी. शासन की तरफ से कम्पनी को 220 गाड़िया देकर कमी को दूर किया गया था. जिसके बावजूद भी घरों से कूड़ा नहीं उठने की शिकायतें प्रशासन के पास आ रही थी. जिसके बाद मंगलवार को नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की. बैठक में जोन एक और जोन आठ के अधिकारियों ने इकोग्रीन की गाड़ियां कूड़ा उठाने के लिए नहीं पहुचने की जानकारी दी.
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बैठक में जोन अधिकारियों ने बताया कि उनके जोन गाड़िया कूड़ा उठाने पहुँची ही नहीं. जिसके चलते कई इलाकों से कूड़ा नही उठाया जा सका. कुड़े को लेकर दिनभर उनके पास शिकायतें आती रही. सभी शिकायतों के सुनने के बाद नगर आयुक्त ने इकोग्रीन कम्पनी पर कड़ी कार्यवाही किया. जिसमे उन्होंने प्रति गाड़ी दो हजार रुपए जुर्माना निर्धारित किया. इकोग्रीन के कुल 37 गाड़ियों के लिए नगर आयुक्त ने 74 हजार रुपए का जुर्माना वसूलने का निर्देश भी दिया.
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बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि कूड़ा उठाने की व्यवस्था से किसी तरह की लापरवाही नही बक्शी जाएगी. यदि गाड़ियों की कमी को पूरी कर दिया गया है तो शत-प्रतिशत कूड़ा उठाने चाहिए. उन्होंने इस बैठक में साफ साफ इकोग्रीन को चेतावनी दी कि यदि दोबारा भविष्य में लापरवाही बरती जाएगी तो इससे भी कड़ी कार्यवाही किया जाएगा.
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