आजम खान की बहन के खिलाफ एलडीए की कार्रवाई, लखनऊ में आवंटित बंगला निरस्त
- नगर निगम ने आजम खां की बहन को 15 दिनों के अंदर बंगला खाली करने का आदेश जारी किया है. यह बंगला वर्ष 2007 में किराए पर आवंटित किया गया था. मामले कि जांच में पाया गया है कि बंगले के आवंटन में काफी त्रुटियां थी जिसके बाद इसका आवंटन रद्द करना पड़ा.
लखनऊ. गुरुवार को नगर निगम ने सपा सांसद और पूर्व नगर विकास मंत्री आजम खां की बहन नकहत अफलाक के नाम पर रिवर बैंक कालोनी में आवंटित बंगले को निरस्त कर दिया गया. नगर निगम ने आजम खां की बहन को 15 दिनों के अंदर बंगला खाली करने का आदेश जारी किया है. यह बंगला वर्ष 2007 में किराए पर आवंटित किया गया था. मामले कि जांच में पाया गया है कि बंगले के आवंटन में काफी त्रुटियां थी जिसके बाद इसका आवंटन रद्द करना पड़ा.
नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी बताया है कि रिवर बैंक कालोनी में बंगला आवंटन त्रुटिपूर्ण था. जांच में पुष्टि होने के बाद ही बंगला आवंटन निरस्त किया गया है. 15 दिनों में बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है. इसकी नोटिस बंगले के बाहर गेट पर चिपका कर दी गई है. रामपुर के रहने वाले मुस्तफा हुसैन ने 8 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था जिसमें उन्होने शिकायत की थी कि बंगले का आवंटन अवैध तरीके से किया गया है. इस पत्र के बाद जांच में पाया गया कि आवंटन में कुछ त्रुटियां है जिसके बाद आवंटन को रद्द किया गया है.
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जांच में पाया गया कि निकहत अफलाक को सेवानिवृत्ति के बाद बंगला आवंटित किया गया उस समय वो किसी भी तरह की सरकारी सेवा नहीं दे रही थी फिर भी उन्हें आलीशान बंगला दिया गया. इस से पहले उन्हें जी-11 आवंटित हुआ था लेकिन बाद में उसकी जगह आलीशान बंगला दिया गया.
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